भोपाल। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. सबसे पहले अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश पेश किया गया. जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब प्रदेश की 6 हजार 876 अवैध कॉलोनियां नियमित हो सकेंगी. 20 फीसदी अवैध निर्माण भी वैध होंगे. वहीं अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर्स पर 10 लाख तक जुर्माना और 7 से 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है.
6 हजार अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित
अध्यादेश लागू होने के बाद भोपाल की 350, इंदौर की 596, ग्वालियर की 696, जबलपुर की 194 अवैध कॉलोनी नियमित हो जाएंगी. कॉलोनी में सड़क, बिजली और पानी की सुविधा मिल सकेगी. नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के जरिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनी अवैध कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा.
अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि कैबिनेट में 6 हजार कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है. कॉलोनाइजर्स को सभी समस्या और नियमों को पूरा करने के लिए समय दिया जा रहा है. यदि वह समय पर समस्याओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी. जिसमें 7 से 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है.
राज्य स्तर पर बनेगा लाइसेंस
कॉलोनाइजर्स और बिल्डर राज्य स्तर पर ही लाइसेंस बनवा सकेंगे. ऐसे में अब जगह-जगह लाइसेंस बनवाने के लिए कॉलोनाइजर्स को भटकना नहीं पड़ेगा. एक लाइसेंस से ही प्रदेश में सैकड़ों प्रोजेक्ट पर बिल्डर काम कर सकेंगे, जिसका प्रावधान भी कैबिनेट मीटिंग में तय किया गया है. साथ ही कॉलोनियों को वैध किए जाने से रहवासियों को काफी सुविधा मिल सकेगी. आम लोगों की काफी समस्या भी दूर होगी.
हाउसिंग बोर्ड की सभी संपत्तियों का मांगा ब्यौरा
हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग के दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 1 हफ्ते के अंदर सभी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है. जिसके आधार पर हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स की स्थिति का जायजा लिया जाएगा. हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी सालों पुरानी हो चली है, ऐसे में इन जगहों पर नए विकासकार्यों को पूरा करने का फैसला लिया गया है. हाउसिंग बोर्ड की 252वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 30 विषयों पर सहमति दी है.
कॉलोनी के नियमित होने से जनता को फायदा
जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण होगा उनसे 20% अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर मामले को सेटल किया जाएगा. अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण होने से इनमें रहने वाले लोग बैंक लोन के लिए पात्र हो जाएंगे. नगर निगम के अंडर में भी कॉलोनी आ जाएगी, जिससे सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी. लोगों को और क्या-क्या फायदा होगा, फैसले से वह कितने खुश हैं, यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने उनसे बात भी की.
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किसानों को मिली राहत
बैठक में रवि सीजन में अल्पकालीन कृषि ऋण की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 जून करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है. मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मानदेय के स्थान पर वेतन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. रेत खनन नियम 2019 में संशोधन करने के प्रस्ताव से रेत रॉयल्टी के 300 करोड़ रुपए का उपयोग हो सकेगा.
केंद्रीय परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदी, आपसी सहमति से करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. इससे नई रेल लाइन अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीनों की उपलब्धि आसानी से हो सकेगी. संशोधन से भूमि अधिग्रहण की जगह आपसी सहमति से भूमि क्रय की जा सकेगी. इससे प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी. वहीं कानून व्यवस्था की बैठक में महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
समय से पूरा होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य
सिंगरौली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक प्रणाली से 1 किलो की दर से फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला लिया गया है. जिससे महिलाओं और बच्चों में आयरन और विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकेगा. इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए भी दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. अब हर सोमवार को रोडमैप को लेकर साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, छह माही बैठक होगी.