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नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा - Misrod police station

भोपाल कोर्ट ने एक साल पहले नाबालिग के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है.

भोपाल रेप न्यूज
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Published : Nov 11, 2019, 9:42 PM IST

भोपाल। राजधानी में एक साल पहले नाबालिग के साथ रेप करने वाले युवक को भोपाल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का जर्माना भी लगाया है. मामला पिछले साल अक्टूबर का है जहां शहर के मिसरोद थाना क्षेत्र के जाट खेड़ी में रहने वाले एक युवक ने छह वर्षीय नाबालिग के साथ रेप किया था.

नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

बच्ची के माता पिता ने मिसरोद थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिस पर जांच और मेडिकल चेक अप करवाने के बाद आरोपी को दोषी पाया गया. जिसमें भोपाल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं एएसपी का कहना है कि यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है जो आरोपी को उसके आरोप के अनुसार सजा दी गई है.

भोपाल। राजधानी में एक साल पहले नाबालिग के साथ रेप करने वाले युवक को भोपाल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का जर्माना भी लगाया है. मामला पिछले साल अक्टूबर का है जहां शहर के मिसरोद थाना क्षेत्र के जाट खेड़ी में रहने वाले एक युवक ने छह वर्षीय नाबालिग के साथ रेप किया था.

नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

बच्ची के माता पिता ने मिसरोद थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जिस पर जांच और मेडिकल चेक अप करवाने के बाद आरोपी को दोषी पाया गया. जिसमें भोपाल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं एएसपी का कहना है कि यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है जो आरोपी को उसके आरोप के अनुसार सजा दी गई है.

Intro:नाबालिग से रेप करने वाले युवक को राजधानी कोर्ट ने आजीवन सश्रम कैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है बताया जा रहा है मामला पिछले वर्ष अक्टूबर 2018 का है जहां राजधानी के मिसरोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाट खेड़ी में रहने वाले एक युवक ने छह वर्षीय नाबालिग के साथ रेप किया थाBody:बताया जा रहा है कि नाबालिग मोहल्ले में खेल रही थी उसी वक्त नाबालिग को किसी पड़ोसी ने युवक के यहां सुई धागा लेने के लिए भेजा था। नाबालिग जैसे ही युवक के घर सुई धागा लेने पहुंची आरोपी ने उसे किचन में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया नाबालिग ने तुरंत ही पूरा घटनाक्रम आकर अपने माता को बताया उसकी माता नहीं मिसरोद थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने आनन फानन में नाबालिग का का मेडिकल चेकअप कराया आरोपी को दोषी पाया गया जिसमें विवेचक ने तीन दिन में ही चालान पेश कर दिया,,और सोमवार को भोपाल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैConclusion:और 2000 रुपये का चालान भी आरोपी पर लगाया,वहीं पुलिस का कहना है पुलिस के लिए बड़ी सफलता है जो आरोपी को उसके आरोप के अनुसार सजा हुई है,आरोपी का नाम पिताम्बरा उम्र 40वर्ष है,
बाईट:दिनेश कौशल,एएसपी
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