भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को 33 हजार 500 रुपपये अर्थदंड भी देना होगा. आरोपी सागर उर्फ लल्ला को नाबालिग पहले से जानती थी. वह नाबालिग के रिश्तेदार के साथ काम करता था और उसका किशोरी के घर आना-जाना था. ( bhopal court news) (district court sentenced life imprisonment)
साल 2019 की है यह पूरी घटना: जिला न्यायालय की विशेष लोक अभियोजन मनीषा पटेल ने बताया कि 9 अगस्त अगस्त 2019 की शाम करीब छह बजे जब नाबालिग अपने घर पर थी. तभी आरोपी लल्ला उसके घर आया और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया. लल्ला ने कहा कि उसे उसकी मां बुला रही है. उस समय नाबालिग ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था. उसके बाद जब उसी शाम वह अपनी भाभी के लिए बुखार की दवा लेने जा रही थी तो आरोपी ने जबरन उसे रास्ते में रोक लिया और अपने घर के अंदर ले गया. जहां उसने मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया.
नाबालिग को दी थी जान से मारने की धमकी: नाबालिग ने जब उसकी हरकत का विरोध किया तो आरोपी ने उसे ब्लेड से मारकर जान से मारने की धमकी भी दी थी. घटना के बाद नाबालिग ने घर पहुंचकर पूरा घटनाक्रम अपने परिवार वालों को बताया. जिसके बाद अगले दिन परिजनों ने छोला मंदिर थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था. उसके बाद से आरोपी पर कोर्ट में मामला चल रहा था. इस मामले में आरोपी का डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव आया है. सोमवार को अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रमाणित पाए गए, इस पर आरोपित को आजीवान करावास की सजा दी गई है. उसे जीवन पर्यन्त जेल में रहना होगा. बता दें आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है. (bhopal crime news) (district court sentenced life imprisonment) (court also imposed fine on accused) (accused raped minor in bhopal)