भोपाल। प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया की पत्नी अनीता जुलानिया को भोपाल जिला अदालत में 23 जून को पेश होने का नोटिस जारी किया है. जिला अदालत ने यह नोटिस भोपाल के टाइगर मूवमेंट एरिया में निर्धारित सीमा से अधिक मकान का निर्माण किए जाने को लेकर दिया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, आईएएस अधिकारी की पत्नी को 600 वर्गफीट पर मकान बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने 6 हजार वर्ग फिट से ज्यादा पर निर्माण कर लिया है. (retired ias wife case bhopal)
अवैध रूप से किया निर्माणः राजधानी के एक पत्रकार ने मार्च माह में रिटायर्ड आईएएस राधेश्याम जुलानिया के केरवा इलाके में बनी आलीशान अवैध कोठी के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी अनीता जुलानिया के नाम से अवैध रूप से मकान का निर्माण किया. (illegal construction in bhopal)
अवैध निर्माण पर भिड़े दो Retired IAS, थाने पहुंचा मामला
जहां अवैध निर्माण किया गया है, वह टाइगर मूवमेंट वाला क्षेत्र है. यहां तक कि नगर निगम से 600 वर्ग फीट की परमिशन मिली है, जबकि निर्माण 6 हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा पर किया गया. शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने भोपाल जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था. इसमें उन्होंने भोपाल नगर निगम को भी पार्टी बनाया है. कोर्ट ने अब 23 जून को आईएएस की पत्नी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.