ETV Bharat / state

नेपानगर की पूर्व विधायक को MP-MLA कोर्ट में पेश होने का आदेश, सुमित्रा देवी कास्डेकर को नोटिस जारी - Court Issued Notice Former MLA - COURT ISSUED NOTICE FORMER MLA

इंदौर एमपी एमएलए कोर्ट ने नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 27 सितंबर को सभी साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. मामला उनकी जन्म की अलग-अलग तारीखों से जुड़ा हुआ है.

COURT ISSUED NOTICE EX MLA SUMITRA Kasdekar
नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को कोर्ट का नोटिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 22, 2024, 8:12 PM IST

बुरहानपुर: नेपानगर विधानसभा की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को एमपी एमएलए कोर्ट इंदौर ने नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. मामला दो जगह दिए शपथ पत्र में अलग-अलग जन्म तारीखों से जुड़ा है.

कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश

पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को नोटिस में धारा 468, 420, 471 आईपीसी के तहत समन जारी किया गया है. इसमें समन में अभियोजन के लिए साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. अपना पक्ष रखने के लिए 27 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है. समन में उल्लेख है कि कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी किया जाएगा.

mp mla court issued notice
एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

बालचंद शिंदे ने निचली अदालत में दिया था आवेदन

बता दें कि महाजनपेठ में रहने वाले बालचंद शिंदे ने बुरहानपुर की निचली अदालत में एक आवेदन दिया था. इसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर ने 2020 के उप चुनाव में अपनी जन्म तिथि 15 अगस्त 1983 दर्शाई थी और शैक्षणिक योग्यता 8वीं बताई थी, जबकि 2011 में गैस एजेंसी के लिए दिए शपथ पत्र में उन्होंने जन्म तिथि 4 मई 1985 और शैक्षणिक योग्यता 10वीं बताई थी. इन दोनों जगह उनकी जन्म तारीख अलग-अलग है. उस समय निचली कोर्ट ने थाने को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

यहां पढ़ें...

जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ीं, MP हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, बचाव में दिए सारे तर्क खारिज

जालसाजी के पुराने मामले में उलझे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कोर्ट ने 15 जुलाई तक दिया समय

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को भेजा नोटिस

निचली कोर्ट के एफआईआर के आदेश के बाद पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट का बताया था और परिवादी को एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन करने का सुझाव दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि परिवादी चाहे तो वह एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया था. इसके बाद अब इस मामले में नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है.

बुरहानपुर: नेपानगर विधानसभा की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को एमपी एमएलए कोर्ट इंदौर ने नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में उन्हें 27 सितंबर को साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. मामला दो जगह दिए शपथ पत्र में अलग-अलग जन्म तारीखों से जुड़ा है.

कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश

पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को नोटिस में धारा 468, 420, 471 आईपीसी के तहत समन जारी किया गया है. इसमें समन में अभियोजन के लिए साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. अपना पक्ष रखने के लिए 27 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है. समन में उल्लेख है कि कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी किया जाएगा.

mp mla court issued notice
एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

बालचंद शिंदे ने निचली अदालत में दिया था आवेदन

बता दें कि महाजनपेठ में रहने वाले बालचंद शिंदे ने बुरहानपुर की निचली अदालत में एक आवेदन दिया था. इसमें कहा गया था कि नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर ने 2020 के उप चुनाव में अपनी जन्म तिथि 15 अगस्त 1983 दर्शाई थी और शैक्षणिक योग्यता 8वीं बताई थी, जबकि 2011 में गैस एजेंसी के लिए दिए शपथ पत्र में उन्होंने जन्म तिथि 4 मई 1985 और शैक्षणिक योग्यता 10वीं बताई थी. इन दोनों जगह उनकी जन्म तारीख अलग-अलग है. उस समय निचली कोर्ट ने थाने को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

यहां पढ़ें...

जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ीं, MP हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, बचाव में दिए सारे तर्क खारिज

जालसाजी के पुराने मामले में उलझे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कोर्ट ने 15 जुलाई तक दिया समय

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक को भेजा नोटिस

निचली कोर्ट के एफआईआर के आदेश के बाद पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट का बताया था और परिवादी को एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन करने का सुझाव दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि परिवादी चाहे तो वह एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद परिवादी बालचंद शिंदे ने एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया था. इसके बाद अब इस मामले में नेपानगर की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को नोटिस जारी हुआ है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.