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घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, जारी किया आदेश - domestic consumers will get bill based on monthly consumption

सीएम शिवराज सिंह ने सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि स्थगित कर दिया है. कोरोना में बढ़े हुए बिलों को लेकर ये आदेश जारी किया गया है.

1 kg watt domestic consumers will get bill based on monthly consumption of September to October
घरेलू उपभोक्ताओं का सितंबर अक्टूबर के मासिक खपत के आधार पर आएगा बिल
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Published : Aug 29, 2020, 7:57 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर दौरे के दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि को स्थगित कर दिया है. प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ 18 लाख है, जिसमें से एक किलोवाट वाले घरेलू कनेक्शन की संख्या एक करोड़ 8 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

कोरोना काल में लगातार बढ़े हुए बिलों की शिकायतों के चलते सरकार ने ये फैसला लेते हुए इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर और अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायें और पूर्व बकाया एवं सरचार्ज राशि का समावेश न किया जाए.

इस श्रेणी में माह सितंबर में जारी होने वाले बिलों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा, अर्थात उसमें कोई भी पिछली बकाया राशि और एरियर्स सम्मिलित नहीं होंगे. अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता ने सितंबर माह का बिल नहीं भरा है तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी. इन निर्देशों का सख्ती और समय से पालन सुनिश्चित करने और बिलिंग सॉफ्टवेयर में 31 अगस्त तक अनिवार्य रुप से परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं. देखना होगा कि सरकार के इस फैसले पर पूरी तरह से अमल कब तक होता है क्योंकि वर्तमान में मध्यप्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार के इस फैसले से बीजेपी को भी चुनाव में फायदा होगा.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर दौरे के दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि को स्थगित कर दिया है. प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ 18 लाख है, जिसमें से एक किलोवाट वाले घरेलू कनेक्शन की संख्या एक करोड़ 8 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

कोरोना काल में लगातार बढ़े हुए बिलों की शिकायतों के चलते सरकार ने ये फैसला लेते हुए इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर और अक्टूबर 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायें और पूर्व बकाया एवं सरचार्ज राशि का समावेश न किया जाए.

इस श्रेणी में माह सितंबर में जारी होने वाले बिलों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा, अर्थात उसमें कोई भी पिछली बकाया राशि और एरियर्स सम्मिलित नहीं होंगे. अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता ने सितंबर माह का बिल नहीं भरा है तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी. इन निर्देशों का सख्ती और समय से पालन सुनिश्चित करने और बिलिंग सॉफ्टवेयर में 31 अगस्त तक अनिवार्य रुप से परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं. देखना होगा कि सरकार के इस फैसले पर पूरी तरह से अमल कब तक होता है क्योंकि वर्तमान में मध्यप्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार के इस फैसले से बीजेपी को भी चुनाव में फायदा होगा.

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