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bhind agriculture officer suspended बुरे फंसे कृषि अधिकारी, जाने क्यों हुए निलम्बित - भिंड जाने क्यों हुए कृषि अधिकारी निलम्बित

सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी आम बात है. हालांकि कभी कभी रिश्वतखोरी का मिलने वाला सुख जरा सी चूक से दुख में बदल जाता है. ऐसी चूक के शिकार हुए हैं भिंड के कृषि अधिकारी. उन्होंने खाद विक्रेता से घूस तो ले ली लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका रिश्वत लेते हुए वीडियो भी बन जाएगा. यही विडियो उनके लिए कलंक बन गया. यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि उसकी गूंज भोपाल तक पहुंच गई. वहां से उनके निलम्बित होने का सरकार फरमान जारी हो गया. (bhind agriculture officer suspended)

bhind agriculture officer suspended
भिंड बुरे फंसे कृषि अधिकारी
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Published : Sep 28, 2022, 5:40 PM IST

भिंड। ईटीवी भारत की खबर का भिंड में खासा असर हुआ है. जिले के मेहगांव में खाद विक्रेता पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करने वाले कृषि अधिकारी अभिमन्यु पांडे को संस्पेंड कर भोपाल अटैच कर दिया गया है. यह कार्रवाई संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मप्र द्वारा की गयी है. (bhind bad trapped agricultural officers)

जाने क्या है पूरा मामलाः भिंड जिले में खाद की कमी के बीच सौंपी गई खाद वितरण की जिम्मेदारी को अवसर में बदलने वाले वरिष्ठ कृषि अधिकारी अभिमन्यु पांडे पर आखिरकार गाज गिर ही गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वरिष्ठ कृषि अधिकारी द्वारा मेहगांव के खाद्य विक्रेता से डरा धमकाकर वसूली करने का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय आला अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है. (bhind know why agriculture officer suspended)

MP: सीएम शिवराज ने की श्योपुर की समीक्षा बैठक, राशन वितरण में गड़बड़ी के चलते DSO निलंबित

भोपाल से जारी हुआ निलम्बन का आदेशः भोपाल से मप्र किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक ने मीडिया में चली खबर का जिक्र करते हुए अभिमन्यु पांडे के निलम्बन का आदेश जारी किया है. जिसमें लिखा गया है कि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव जिला भिंड के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में उर्वरक विक्रेता से विक्रय केंद्र में राशि लेन-देन किये जाने का वीडियो तथा खबर प्रकाशित हुई है. इस खबर में संबंधित विक्रेता के बयान से स्पष्ट है कि, अभिमन्यु पांडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव जिला भिंड के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1665 के नियम 03 का उल्लंघन किया गया है. इसलिए सम्बंधित अधिकारी को मप्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्हें मुख्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भोपाल से सम्बद्ध किया जाता है. निलम्बन अवधि के दौरान अभिमन्यु पांडे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. (bhind agriculture officer bad trapped suspended)

मंगलवार को वायरल हुआ था वीडियोः बता दें कि मंगलवार को कृषि अधिकारी अभिमन्यु पांडे से परेशान हो कर मेहगांव के खाद बीज भंडार के संचालक मुकेश जैन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जिसमें कृषि अधिकारी पीड़ित खाद विक्रेता से पैसे लेते सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गए थे. जिसके बाद यह मुद्दा मीडिया तक पहुँचा था. (bhind agriculture officer suspended) (bhind know why agriculture officer suspended)

भिंड। ईटीवी भारत की खबर का भिंड में खासा असर हुआ है. जिले के मेहगांव में खाद विक्रेता पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करने वाले कृषि अधिकारी अभिमन्यु पांडे को संस्पेंड कर भोपाल अटैच कर दिया गया है. यह कार्रवाई संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मप्र द्वारा की गयी है. (bhind bad trapped agricultural officers)

जाने क्या है पूरा मामलाः भिंड जिले में खाद की कमी के बीच सौंपी गई खाद वितरण की जिम्मेदारी को अवसर में बदलने वाले वरिष्ठ कृषि अधिकारी अभिमन्यु पांडे पर आखिरकार गाज गिर ही गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वरिष्ठ कृषि अधिकारी द्वारा मेहगांव के खाद्य विक्रेता से डरा धमकाकर वसूली करने का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय आला अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है. (bhind know why agriculture officer suspended)

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भोपाल से जारी हुआ निलम्बन का आदेशः भोपाल से मप्र किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक ने मीडिया में चली खबर का जिक्र करते हुए अभिमन्यु पांडे के निलम्बन का आदेश जारी किया है. जिसमें लिखा गया है कि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव जिला भिंड के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में उर्वरक विक्रेता से विक्रय केंद्र में राशि लेन-देन किये जाने का वीडियो तथा खबर प्रकाशित हुई है. इस खबर में संबंधित विक्रेता के बयान से स्पष्ट है कि, अभिमन्यु पांडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेहगांव जिला भिंड के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1665 के नियम 03 का उल्लंघन किया गया है. इसलिए सम्बंधित अधिकारी को मप्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्हें मुख्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भोपाल से सम्बद्ध किया जाता है. निलम्बन अवधि के दौरान अभिमन्यु पांडे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. (bhind agriculture officer bad trapped suspended)

मंगलवार को वायरल हुआ था वीडियोः बता दें कि मंगलवार को कृषि अधिकारी अभिमन्यु पांडे से परेशान हो कर मेहगांव के खाद बीज भंडार के संचालक मुकेश जैन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जिसमें कृषि अधिकारी पीड़ित खाद विक्रेता से पैसे लेते सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गए थे. जिसके बाद यह मुद्दा मीडिया तक पहुँचा था. (bhind agriculture officer suspended) (bhind know why agriculture officer suspended)

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