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बैतूलः 'महिला हिंसा रोको' व 'महिलाओं का सम्मान करो' अभियान की शुरूआत

चाइल्डलाइन प्रदीपन ने घोड़ाडोंगरी तहसील के हीरावाड़ी गांव में महिला हिंसा रोको व महिलाओं का सम्मान करो अभियान की शुरुआत की.आयोजन में उपस्थित प्रदीपन की डायरेक्टर रेखा ने ग्रामीण महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और समाज में महिलाओं के खिलाफ उत्पन्न चुनौतियों का डट कर सामना करने की अपील की

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Published : Dec 2, 2020, 11:59 PM IST

womens participated in campaign
अभियान में शामिल महिलाएं

बैतूल: जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदीपन संस्थान द्वारा महिला हिंसा रोको व महिलाओं का सम्मान करो अभियान की शुरुआत की गई है. आयोजन में उपस्थित प्रदीपन की डायरेक्टर रेखा ने ग्रामीण महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और समाज में महिलाओं के खिलाफ उत्पन्न चुनौतियों का डट कर सामना करने की अपील की. उन्होंने बताया वर्तमान समय में पूरे देश में मानव तस्करी, दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसी घटना सामान्य हो गई है. बाहरी बिचौलिया आकर बालिकाओं को नौकरी शादी और अधिक आमदनी का लालच देकर अपने साथ ले जाया जाता हैं और उसे दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है.

महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के बारे में भी जानकारी दी गई. महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिलाओ के साथ कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 जैसे कानूनों की विस्तर से जानकारी दी गई.कार्यक्रम में उपस्थित उपसरपंच हरिकेश चौरे और वहां उपस्थित अन्य समाजसेवी महिलाओं ने आश्वासन दिया कि हस सभी मिलकर बच्चें और महिला के साथ हो रहे हिंसा के खिलाप विरोध करेंगे. बच्चों ,महिलाओ के मदद के लिए सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर जैसे पुलिस 100, चाइल्डलाईन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, 1091, सीएम हेल्प लाइन 181 जैसे नंबरों की जानकारी दी गई.

वहीं संस्थान के कॉर्डिनेटर सुनील कुमार ने कहा बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंर्तगत 21 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र वाली बालिका बाल विवाह करना कानूनी अपराध है. गांव में किसी भी बालक या बालिका के बाल विवाह होने पर आप तत्काल पुलिस एवं 1098 पर कॉल करे. अभियान के दौरान कोविड19 की भी विस्तृत जानकारी दी गई.

बैतूल: जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदीपन संस्थान द्वारा महिला हिंसा रोको व महिलाओं का सम्मान करो अभियान की शुरुआत की गई है. आयोजन में उपस्थित प्रदीपन की डायरेक्टर रेखा ने ग्रामीण महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और समाज में महिलाओं के खिलाफ उत्पन्न चुनौतियों का डट कर सामना करने की अपील की. उन्होंने बताया वर्तमान समय में पूरे देश में मानव तस्करी, दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसी घटना सामान्य हो गई है. बाहरी बिचौलिया आकर बालिकाओं को नौकरी शादी और अधिक आमदनी का लालच देकर अपने साथ ले जाया जाता हैं और उसे दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है.

महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के बारे में भी जानकारी दी गई. महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और महिलाओ के साथ कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 जैसे कानूनों की विस्तर से जानकारी दी गई.कार्यक्रम में उपस्थित उपसरपंच हरिकेश चौरे और वहां उपस्थित अन्य समाजसेवी महिलाओं ने आश्वासन दिया कि हस सभी मिलकर बच्चें और महिला के साथ हो रहे हिंसा के खिलाप विरोध करेंगे. बच्चों ,महिलाओ के मदद के लिए सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर जैसे पुलिस 100, चाइल्डलाईन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, 1091, सीएम हेल्प लाइन 181 जैसे नंबरों की जानकारी दी गई.

वहीं संस्थान के कॉर्डिनेटर सुनील कुमार ने कहा बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंर्तगत 21 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र वाली बालिका बाल विवाह करना कानूनी अपराध है. गांव में किसी भी बालक या बालिका के बाल विवाह होने पर आप तत्काल पुलिस एवं 1098 पर कॉल करे. अभियान के दौरान कोविड19 की भी विस्तृत जानकारी दी गई.

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