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SP ने TI और SI सहित 4 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, गवाही नहीं देने पर हुई कार्रवाई - अशोकनगर

अशोकनगर SP ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्रवाई की है. दुष्कर्म के एक मामले में गवाही नहीं देने को लेकर एसपी ने यह कार्रवाई की.

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Published : May 17, 2019, 1:52 PM IST

अशोकनगर। पिपरई थाना इलाके के एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में गवाही नहीं देने और सही वक्त पर वारंट तामील नहीं करने पर एसपी पंकज कुमावत ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. एसपी ने TI उत्तम सिंह, SI रोहित दुबे, ASI पीके राम, प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा को निलंबित किया है.

sp ने चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया


एसपी पंकज कुमावत के मुताबिक दुष्कर्म के एक मामले में धारा 376 का आरोपी पिछले 3 साल से जेल में बंद है. उसके प्रकरण का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में गवाही देने के लिए सब इंस्पेक्टर, एएसआई को हाईकोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके द्वारा न्यायालय से वारंट तामील होने के बाद भी वे गवाही देने नहीं पहुंचे. जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया है. इन पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की है. वारंट तामील होने के बाद भी पुलिसकर्मी न्यायालय नहीं पहुंचे. जिस कारण प्रकरण लेट हो रहा था, लिहाजा एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है .

अशोकनगर। पिपरई थाना इलाके के एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में गवाही नहीं देने और सही वक्त पर वारंट तामील नहीं करने पर एसपी पंकज कुमावत ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. एसपी ने TI उत्तम सिंह, SI रोहित दुबे, ASI पीके राम, प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा को निलंबित किया है.

sp ने चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया


एसपी पंकज कुमावत के मुताबिक दुष्कर्म के एक मामले में धारा 376 का आरोपी पिछले 3 साल से जेल में बंद है. उसके प्रकरण का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में गवाही देने के लिए सब इंस्पेक्टर, एएसआई को हाईकोर्ट में पेश होना था. लेकिन उनके द्वारा न्यायालय से वारंट तामील होने के बाद भी वे गवाही देने नहीं पहुंचे. जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया है. इन पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की है. वारंट तामील होने के बाद भी पुलिसकर्मी न्यायालय नहीं पहुंचे. जिस कारण प्रकरण लेट हो रहा था, लिहाजा एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है .

Intro:अशोकनगर। अशोकनगर जिले के पिपरई थाने में धारा 376 के प्रकरण में हाईकोर्ट ग्वालियर में गवाही नही देने एबम सही समय पर वारंट तामील न करने पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने टीआई उत्तम सिंह मंडेलिया,एसआ रोहित दुबे, एएसआई पीके राम, सहित प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा को निलंबित कर दिया.
पिपरई थाने के अंतर्गत 2016 के मामले एसपी ने कार्यवाही की है.


Body:एसपी पंकज कुमावत में बताया कि दुष्कर्म की एक मामले में 376 का आरोपी पिछले 3 साल से जेल में बंद है. उसके प्रकरण का ट्रायल हाई कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में गवाही देने के लिए सब इंस्पेक्टर रोहित दुबे, एएसआई पीके राम को हाई कोर्ट में प्रस्तुत होना था.किंतु उनके द्वारा न्यायालय से वारंट तामील होने के बाद भी न्यायालय में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं होना पाया गया. जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया है. इन पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की है.न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के वारंट तामील हो रहे हैं जो उपलब्ध नहीं है. इस तरह की सूचना न्यायालय पहुंच रही थी. जिस कारण प्रकरण लेट हो रहा था. वारंट पुलिसकर्मियों के आए दिन आ रहे थे.लेकिन वारंट आने के बावजूद भी उक्त पुलिसकर्मी न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे.जिसके कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है .


Conclusion:यह वारंट सब इंस्पेक्टर रोहित दुबे, एएसआई पीके राम के विरुद्ध जारी किए गए थे. जबकि पिपरई थाना प्रभारी उत्तम सिंह मंडेलिया एवं प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा द्वारा इन वारंटो को कई बार समय पर तमिल नहीं कराया जा रहा था. जिसके कारण इन चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.
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