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डीजे संचालकों के साथ एसडीएम की बैठक, हर्ष फायरिंग और डीजे की तेज आवाज पर रोक लगाने के निर्देश

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Published : Dec 14, 2019, 11:51 AM IST

Updated : Dec 14, 2019, 3:34 PM IST

एसडीएम ने शादियों में हो रही हर्ष फायरिंग, डीजे की तेज आवाज पर रोक लगाने के लिए मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों की बैठक ली गई जिसमें सिर्फ चार संचालक ही उपस्थित हुए. बैठक में जरुरी दिशा निर्देश जारी किए गए.

meeting of dj's and marriage garden owners
एसडीएम ने की डीजे संचालकों के साथ बैठक

अशोकनगर। एसडीएम ने नगर के मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों की बैठक ली. जिसमें देर रात तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने के निर्देश जारी किए गए. वहीं जो संचालक बैठक में उपस्थित नहीं थे. उनपर एसडीएम ने नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.

एसडीएम कार्यालय में शहर के मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों को बुलाया गया था, जिसमें एसडीएम सुरेश जाधव ने संचालकों को गाइडलाइन देनी थी. लेकिन बैठक में 4 संचालक ही शामिल हुए, जबकि नगर में 50 डीजे संचालक सहित 30 मैरिज गार्डन हैं. इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम ने अनुपस्थित संचालकों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

एसडीएम ने की डीजे संचालकों के साथ बैठक
बैठक के दौरान मौजूद मैरिज गार्डन संचालकों को उनकी जिम्मेदारियां समझाई गई. साथ ही गार्डन के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए. इसी के साथ हर्ष फायरिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने, घरेलू गैस सिलेंडर और डीजे की आवाज भी मापदंड के अनुसार रखने के निर्देश दिए गए. ये हैं मैरिज गार्डन की गाइडलाइन-
  • गार्डन में 25% स्थानीय पार्किंग के लिए आरक्षित होना चाहिए.
  • बिल्डिंग में सेफ्टी और फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए.
  • आपदा प्रबंधन की स्थिति में आपदा से निपटने के इंतजाम.
  • किचन में साफ-सफाई और फायर सेफ्टी की व्यवस्था.
  • पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था.
  • सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था और संचालन की मानक अनुमति.
  • ढाई से 3 एकड़ जमीन मैरिज गार्डन की होनी चाहिए.
  • मैरिज हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए.

अशोकनगर। एसडीएम ने नगर के मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों की बैठक ली. जिसमें देर रात तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने के निर्देश जारी किए गए. वहीं जो संचालक बैठक में उपस्थित नहीं थे. उनपर एसडीएम ने नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.

एसडीएम कार्यालय में शहर के मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों को बुलाया गया था, जिसमें एसडीएम सुरेश जाधव ने संचालकों को गाइडलाइन देनी थी. लेकिन बैठक में 4 संचालक ही शामिल हुए, जबकि नगर में 50 डीजे संचालक सहित 30 मैरिज गार्डन हैं. इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम ने अनुपस्थित संचालकों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

एसडीएम ने की डीजे संचालकों के साथ बैठक
बैठक के दौरान मौजूद मैरिज गार्डन संचालकों को उनकी जिम्मेदारियां समझाई गई. साथ ही गार्डन के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए. इसी के साथ हर्ष फायरिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने, घरेलू गैस सिलेंडर और डीजे की आवाज भी मापदंड के अनुसार रखने के निर्देश दिए गए. ये हैं मैरिज गार्डन की गाइडलाइन-
  • गार्डन में 25% स्थानीय पार्किंग के लिए आरक्षित होना चाहिए.
  • बिल्डिंग में सेफ्टी और फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए.
  • आपदा प्रबंधन की स्थिति में आपदा से निपटने के इंतजाम.
  • किचन में साफ-सफाई और फायर सेफ्टी की व्यवस्था.
  • पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था.
  • सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था और संचालन की मानक अनुमति.
  • ढाई से 3 एकड़ जमीन मैरिज गार्डन की होनी चाहिए.
  • मैरिज हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए.
Intro:अशोकनगर. ऊंची आवाज में डीजे बजाना लोग अपनी शान समझ रहे हैं. दूसरे लोगों की चिंता किए बगैर देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से की थी. जिसके बाद एसडीएम ने मैरिज गार्डन संचालक एवं डीजे संचालकों की एक बैठक बुलाई. जिसमें मात्रा चार संचालक की बैठक में उपस्थित हुए. हालांकि एसडीएम ने उपस्थित नहीं होने वाले संचालकों को नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है.


Body:एसडीएम कार्यालय में शहर के मैरिज गार्डन एवं डीजे संचालकों को बुलाया गया था. जिसमें एसडीएम सुरेश जाधव द्वारा इन संचालकों को गाइडलाइन समझाने थी. लेकिन बैठक में उपस्थित कुल 4 संचालक ही शामिल हुए. जबकि नगर में 50 डीजे संचालक सहित 30 मैरिज गार्डन है. इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम ने अपने रीडर से अनुपस्थित संचालकों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मौके पर पहुंचे चार संचालकों को एसडीएम में गाइडलाइन भी समझाई.ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
बैठक के दौरान मौजूद मैरिज गार्डन संचालकों को उनकी जिम्मेदारियां एसडीएम ने समझाई, उन्होंने कहा कि अपने गार्डन के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा जरूरी है. इसी के साथ हर्ष फायर पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना चाहिए. घरेलू गैस सिलेंडर एवं डीजे की ध्वनि भी मापदंड के अनुसार होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी जवाबदारी आप लोगों की है.
यह है मैरिज गार्डन की तह गाइडलाइन-
- गार्डन में 25% स्थान पार्किंग के लिए आरक्षित होना चाहिए.
- बिल्डिंग सेफ्टी और फायर सेफ्टी की व्यवस्था.
- आपदा प्रबंधन की स्थिति में आपदा से निपटने के इंतजाम.
- किचन में साफ-सफाई और फायर सेफ्टी की व्यवस्था.
- पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था.
- सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था और संचालन की मानक अनुमति.
- ढाई से 3 एकड़ जमीन मैरिज गार्डन की होना चाहिए.
- मैरिज हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए.


Conclusion:एसडीएम द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर मैरिज हॉल मालिक एवं डीजे संचालक कितने गंभीर हैं इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 80 संचालक होने के बावजूद भी कोई चार संचालक की पहुंचे देखना लाजमी होगा कि इन मनमानी कर रहे संचालकों पर एसडीएम द्वारा क्या नकेल कसी जा सकती है
बाइट सुरेश जाधव एसडीएम अशोक नगर
Last Updated : Dec 14, 2019, 3:34 PM IST
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