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अशोकनगर: महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने ऐन वक्त पर पहुंचकर रुकवाया बाल विवाह - काउंसिलिंग

अशोकनगर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को रोकवा दिया है. मामले में सामने आया कि जिस लड़की की शादी होने जा रही है उसकी उम्र 18 साल नहीं है.

अशोकनगर
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Published : May 18, 2019, 9:01 PM IST

अशोकनगर। जिले में प्रशासनिक सक्रियता के चलते बाल विवाह को रुकवाने में सफलता हासिल मिली है. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को जब मामले की जानकारी मिली, तो विभाग के पदाधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवा दिया.

प्रशासन ने रुकवाई नाबालग की शादी

तहसीलदार एमआर गुर्जर ने बताया कि हमे गोपनीय सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने जा रहा है. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए शादी को रुकवा दिया गया. तो मामले में सामने आया कि जिस लड़की की शादी होने जा रही है उसकी उम्र 18 साल नहीं है.

बाद में लड़की और उसके परिजनों की काउंसिलिंग की गई. जिस पर परिजन लड़की की शादी नहीं करने पर राजी हो गए है.
इस दौरान महिला एंव बाल विकास विभाग ने बालक होने पर शादी करने की समझाइश दी.

अशोकनगर। जिले में प्रशासनिक सक्रियता के चलते बाल विवाह को रुकवाने में सफलता हासिल मिली है. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को जब मामले की जानकारी मिली, तो विभाग के पदाधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवा दिया.

प्रशासन ने रुकवाई नाबालग की शादी

तहसीलदार एमआर गुर्जर ने बताया कि हमे गोपनीय सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने जा रहा है. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए शादी को रुकवा दिया गया. तो मामले में सामने आया कि जिस लड़की की शादी होने जा रही है उसकी उम्र 18 साल नहीं है.

बाद में लड़की और उसके परिजनों की काउंसिलिंग की गई. जिस पर परिजन लड़की की शादी नहीं करने पर राजी हो गए है.
इस दौरान महिला एंव बाल विकास विभाग ने बालक होने पर शादी करने की समझाइश दी.

Intro:अशोकनगर। अशोकनगर जिले में प्रशासनिक सक्रियता के चलते एक नाबालिक लड़की की शादी रुक गई. सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शादी समारोह को रुकवाया और परिजनों को लड़की के बालक होने पर शादी करने की समझाइश दी.


Body:उल्लेखनीय है कि सरकार के प्रयासों और सख्ती के चलते वर्तमान में नाबालिक विवाह एवं बाल विवाह में एक हद तक काफी कमी आई है.इसके बाद भी कुछ पिछड़ी जातियां और समुदाय में यह प्रथा आज भी कायम है.और वहां लड़की के 18 साल होने के पहले ही शादी करवा दी जाती है.
इस तरह का एक मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव नीली खुर्द में देखने को मिला, जहां एक 17 वर्षीय युवती का विवाह संपन्न होने जा रहा था. सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, नायब तहसीलदार एवं पुलिस मौके पर पहुंची. युवती के दस्तावेजों की जांच की गई तो पाया कि युवती विवाह योग्य नहीं है.युवती के दस्तावेजों के आधार पर पूरी तैयारियां होने के बाद भी विवाह रुकवाया गया. और परिजनों को समझाइश देकर स्पष्ट रूप से विवाह ना करने की हिदायत भी दी गई.इस मौके पर परिजनों में अधिकारियों से विवाह कर लेने-देने की काफी याचना भी की गई. लेकिन कानून और नियमों का हवाला देते हुए इस विवाह को निरस्त करवाने की सलाह अधिकारियों द्वारा परिजनों को दी गई.


Conclusion:मौके पर पहुंचे तहसीलदार एमआर गुर्जर ने बताया कि शिकायत मिलने पर हम लोग नीली खुर्द गांव में आए हुए हैं. जहां युवती की शादी हो रही थी. जबकि युवती की उम्र निर्धारित उम्र से 1 वर्ष कम थी. इस आधार पर यह विवाह रुकवा लिया गया है.एवं परिजनों से लिखित पंचनामा भी बनवाया गया है जिसमें बच्ची बालिक ना होने तक विवाह नहीं कराने की बात लिखी गई है.
बाईट-एमआर गुर्जर,तहसीलदार.
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