अनूपपुर। कोतमा पुलिस अनुभाग के तीन थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सूदखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Anuppur Police Big Action Against Usury) की है, जिसके तहत सूदखोरी के काम में शामिल लोगों और बैंक दलालों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जोकि देर शाम तक जारी रही. इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 स्थानों से 8 आरोपियों गिरफ्तार (8 Arrested with 55 Lakh Cash) किया है, जबकि लगभग 55 लाख रुपये नकद बरामद किया है, इसके अलावा 160 चेक बुक (160 Cheque book Recover), 710 ब्लैंक चेक (710 Blank Cheque Recover), 225 पासबुक, 73 एटीएम कार्ड, 48 पैन कार्ड, 66 आधार कार्ड (66 Aadhar Card Recover), 50 शपथ पत्र, 80 अंक सूची, 25 ऋण पुस्तिका सहित सैकड़ों कोरे हस्ताक्षरित दस्तावेज और नोटराइज्ड दस्तावेज बरामद किया है.
![Anuppur Police Action Against Usury](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/12868414_gfdgjj.png)
![Anuppur Police Action Against Usury](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/12868414_dsds.png)
कोतमा से मिली थी शिकायत
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतमा पुलिस अनुभाग में सूदखोरों से संबंधित शिकायतें मिल रही थी कि कोयलांचल क्षेत्र के कम पढ़े-लिखे कर्मचारियों और आदिवासियों को छलपूर्वक अधिक ब्याज पर ऋण देकर उनका लोन पास कराकर और फर्जी तरीके से अपने खातों में राशि जमाकर उनकी मजबूरी का फायदा सूदखोर और बैंक के दलाल उठा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल (Anuppur SP Akhil Patel) ने सूदखोरी का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ एक स्पेशल टीम (Special Team) का गठन किया, जिसमें विभिन्न थानों के प्रभारी तथा पुलिस जवान शामिल थे. टीम के सदस्यों ने सुबह एकसाथ थाना भालूमाड़ा, कोतमा, बिजुरी और राजनगर क्षेत्र में दबिश दी और सूदखोरी करने वालों के घर व दुकान पर पहुंचकर जांच की, इस दौरान दस्तावेज भी जब्त किए गए और थाने बुलाकर पूछताछ की गई.
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इन पर हुई कार्रवाई
एसपी द्वारा गठित टीम में निरीक्षक से आरक्षक स्तर के लगभग 200 अधिकारी कर्मचारी शामिल किए गए थे, सूदखोरी का अवैध कारोबार करने वाले आठ गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अफजल, बृज किशोर मिश्रा, योगेंद्र शर्मा, ओमान साहू, लतीफ, सुरेश गौतम, अजय सिंह, मनोज गुप्ता शामिल हैं, जबकि आरोपी राम चरण केवट और बीरन राय अभी फरार हैं. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 3, 4 मध्यप्रदेश ऋणियों से संरक्षण अधिनियम 1937 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.