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BJP ने दी कृषि कानूनों की दी जानकारी, कहा- 70 साल बाद किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मिलेगी मुक्ति - बीजेपी आगर मालवा कृषि कानून

देश में आए नए कृषि कानून के विषय में जानकारी देने के लिए मंगलवार को बीजेपी ने आगर-मालवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,

BJP informed about agricultural laws
कृषि कानूनों की दी जानकारी
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Published : Oct 6, 2020, 8:06 PM IST

Updated : Oct 6, 2020, 10:25 PM IST

आगर मालवा। देश में आए नए कृषि कानून के विषय में जानकारी देने के लिए मंगलवार को भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से 70 साल बाद देश के किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, साथ ही किसानों के पास अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी होगी. पहले हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय मंडी तक सीमित रहना पड़ता था, खरीदार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी. इस कारण उन्हें स्थानीय माफियाओं की मार झेलनी पड़ती थी.

BJP ने दी कृषि कानूनों की दी जानकारी

किसानों को उपज की नीलामी के लिए कई दिन मंडी में गुजारने पड़ते थे, लेकिन इस बिल के आने से उन्हें इन सब परेशानियों से निजात मिल जाएगी. किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा, और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और सक्षम होंगे. साथ ही किसानों का एक देश-एक बाजार का सपना भी पूरा होगा.

बरखेड़ी ने आगे बताया कि यह कानून किसानों को ई-ट्रेंडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सकेगा. किसान खरीदारों से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे उनके उत्पाद की कीमत उन्हें मिलेगी और बिचौलियों के कमीशन से बच जाएंगे. यह कानून किसानों को तीन दिन में भुगतान की गारंटी देता है. किसी भी विवाद की स्थिति में 30 दिन में स्थानीय स्तर पर उसके निपटारे की व्यवस्था भी है.

उन्होंने जानकारी देते हुए आगे कहा कि किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं. इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम भी मिलेंगे.

आगर मालवा। देश में आए नए कृषि कानून के विषय में जानकारी देने के लिए मंगलवार को भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से 70 साल बाद देश के किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, साथ ही किसानों के पास अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी होगी. पहले हमारे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय मंडी तक सीमित रहना पड़ता था, खरीदार सीमित थे, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी. इस कारण उन्हें स्थानीय माफियाओं की मार झेलनी पड़ती थी.

BJP ने दी कृषि कानूनों की दी जानकारी

किसानों को उपज की नीलामी के लिए कई दिन मंडी में गुजारने पड़ते थे, लेकिन इस बिल के आने से उन्हें इन सब परेशानियों से निजात मिल जाएगी. किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा, और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और सक्षम होंगे. साथ ही किसानों का एक देश-एक बाजार का सपना भी पूरा होगा.

बरखेड़ी ने आगे बताया कि यह कानून किसानों को ई-ट्रेंडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सकेगा. किसान खरीदारों से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे उनके उत्पाद की कीमत उन्हें मिलेगी और बिचौलियों के कमीशन से बच जाएंगे. यह कानून किसानों को तीन दिन में भुगतान की गारंटी देता है. किसी भी विवाद की स्थिति में 30 दिन में स्थानीय स्तर पर उसके निपटारे की व्यवस्था भी है.

उन्होंने जानकारी देते हुए आगे कहा कि किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं. इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम भी मिलेंगे.

Last Updated : Oct 6, 2020, 10:25 PM IST
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