ग्वालियर। जिला न्यायालय की एडीजे ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर मुकरने वाली युवती को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए उसे जेल भेज दिया गया था. दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था. जिसके बाद युवती ने अदालत में सजा माफ करने की अपील की थी, जिस पर अदालत ने युवती की अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है.
मामला 2014 का है, जब युवती ने आरोप लगाया था कि, 'मार्च 2014 में आगरा जिले के फतेहाबाद से हाईस्कूल की परीक्षा देने के लिए ग्वालियर आई थी. जब वो परीक्षा देकर गजराराजा स्कूल से वापस लौट रही थी, तो उसके परिचित मोहन सिंह ने घर छोड़ने के बहाने अपने वाहन में बैठा लिया. उसके बाद वह घर ले जाने के बजाय फैक्ट्री ले गए और उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया'.
युवती ने इसकी शिकायत पुलिस में की. जिसके बाद वो पुलिस और कोर्ट में अपने बयान पर कायम रही, लेकिन जब अदालत फैसला सुनाने वाली थी, युवती अपने बयान से मुकर गई. जिससे नाराज अदालत ने युवती को 2018 में 3 साल की सजा सुनाई थी. वहीं युवती ने अब सजा माफ करने की अपील अदालत से की थी, कोर्ट युवती की अपील को खरिज करते हुए सजा को बरकार रखा है.