जबलपुर। गौहत्या के आरोप (Seoni Allegations of Cow Slaughter) में दो आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर (Petition filed in High Court Jabalpur) की गयी है. याचिका में मांग की गई है कि घटना की निर्धारित समय सीमा में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हाईकोर्ट जस्टिस अलुत श्रीधरन और जस्टिस नंदिता दुबे की युगलपीठ ने याचिका ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रेगुलर बेंच के समक्ष पेश करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही कटनी जिले में जल संकट को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने भी हाईकोर्ट की शरण ली है. इस मामले की सुनवाई 14 जून को निर्धारित की गई है.
निष्पक्ष जांच की मांग: गढा गोड़वाना संरक्षण संघ सिवनी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि, गोहत्या के शक में सिमरिया निवासी दो आदिवासी युवकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. याचिका में मामले की जांच के लिए SIT का गठन करने के साथ समय पर निष्पक्ष जांच निर्धारित किए जाने की मांग की गई थी.
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ये हैं मामले के अनावेदक: याचिका में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, चेयरमेन नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, एनएचआरसीआई को अनावेदक बनाया गया था. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता जकी अहमद ने पैरवी की.
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पाइप लाइन के कार्य में लापरवाही का आरोप: इधर कटनी जिले के वार्ड में गहराते जल संकट को लेकर भी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली. इसमें आरोप है कि, आदर्श आचार संहिता का बहाना बनाकर पाइप लाइन सही करने सहित अन्य कार्यो में लापरवाही बरती जा रही है. यह जनहित का मामला कटनी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और अधिवक्ता मौसूफ उर्फ बिटटू की ओर से दायर किया गया है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा पैरवी कर रहे हैं.