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एंग्लो इंडियन विधायक के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई चुनाव आयोग और कमलनाथ सरकार को फटकार

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Published : Jul 24, 2019, 4:24 AM IST

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एंग्लो इंडियन विधायक की चयन प्रक्रिया पर चुनाव आयोग और प्रदेश की कमलनाथ सरकार को फटकार लगाई है. एंग्लो इंडियन विधायक की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए एक व्यक्ति ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उसने ने दावा किया था कि मध्यप्रदेश में एंग्लो इंडियन समुदाय की तादाद ढाई हजार से ज्यादा नहीं है तो फिर इनको अलग से विधायक बनाने की सुविधा क्यों दी जा रही है.

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एंग्लो इंडियन विधायक की चयन प्रक्रिया पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और प्रदेश की कमलनाथ सरकार को अपना पक्ष रखने की बात कही है. जबकि राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा अब तक अपना पक्ष न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने दोनों को फटकार भी लगाई है.

जबलपुर हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश सरकार में चल रहे सियासी दांव पेंच और बहुमत पर संकट गहराने के बाद से जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरफ एंग्लो इंडियन विधायक को मनानें कि कोशिश में हैं. दूसरी तरफ एक व्यक्ती द्वारा लगाई गई एंग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में 23 जुलाई को सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया था प्रदेश में ढाई हजार से ज्यादा एंग्लो इंडियन है इसलिए इस समुदाय से विधायक मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए इस कानून को बदलने जाने की मांग की है. याचिका के लगाए जाने के बाद से ही प्रदेश में बीजेपी इस मामले पर सक्रीय नजर आ रही है. क्योंकि मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी बसपा-सपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है. ऐसे में प्रदेश में कभी राजनीतिक उथल-पुथल के हालत बन सकते है. ऐेसे में एंग्लो इंडियन विधायक की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. जिसके चलते दोनों दल इस समुदाय के विधायक को मनाने की कवायत में जुटे हैं.

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एंग्लो इंडियन विधायक की चयन प्रक्रिया पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और प्रदेश की कमलनाथ सरकार को अपना पक्ष रखने की बात कही है. जबकि राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा अब तक अपना पक्ष न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने दोनों को फटकार भी लगाई है.

जबलपुर हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश सरकार में चल रहे सियासी दांव पेंच और बहुमत पर संकट गहराने के बाद से जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरफ एंग्लो इंडियन विधायक को मनानें कि कोशिश में हैं. दूसरी तरफ एक व्यक्ती द्वारा लगाई गई एंग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में 23 जुलाई को सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया था प्रदेश में ढाई हजार से ज्यादा एंग्लो इंडियन है इसलिए इस समुदाय से विधायक मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए इस कानून को बदलने जाने की मांग की है. याचिका के लगाए जाने के बाद से ही प्रदेश में बीजेपी इस मामले पर सक्रीय नजर आ रही है. क्योंकि मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी बसपा-सपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है. ऐसे में प्रदेश में कभी राजनीतिक उथल-पुथल के हालत बन सकते है. ऐेसे में एंग्लो इंडियन विधायक की भूमिका भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. जिसके चलते दोनों दल इस समुदाय के विधायक को मनाने की कवायत में जुटे हैं.

Intro:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एंग्लो इंडियन मामले की सुनवाई हुई राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जल्द से जल्द अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया


Body:जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज एक बार फिर एंग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन की याचिका की सुनवाई हुई दरअसल 2 दिन पहले ही जनहित याचिकाकर्ता ने एक आवेदन लगाया था कि एंग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन को लेकर जब तक हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका का निराकरण ना हो जाए तब तक राज्य सरकार को एंग्लो इंडियन विधायक का मनोनयन नहीं करना चाहिए बीते दिनों जब इस याचिका की सुनवाई की गई थी तब राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए समय मांगा था गौरतलब है कि जनहित याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि जब मध्यप्रदेश में एंग्लो इंडियन समुदाय की तादाद ढाई हजार से ज्यादा नहीं है तो फिर इनको अलग से विधायक बनाने की सुविधा क्यों दी जा रही है और अंग्रेजों के जमाने में बने कानून को बदला जाना चाहिए याचिका कोर्ट में आने के बाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए समय मांगा था लेकिन इसी बीच राज्य सरकार पर बहुमत के संकट गहराने की वजह से एंग्लो इंडियन विधायक के मनोनयन को लेकर सरगर्मी तेज हुई तब जनहित याचिकाकर्ता ने दोबारा हाई कोर्ट में आवेदन लगाकर इस मुद्दे पर बहस शुरू की आज जबलपुर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और जल्द से जल्द जवाब देने का आदेश दिया है

इस याचिका की वजह से राज्य सरकार एंग्लो इंडियन विधायक का चुनाव नहीं कर सकती और यदि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत को लेकर उठापटक शुरू कर दी तो राज्य सरकार संकट में आ सकती है


Conclusion:बाइट पीजी नाज पांडे जनहित याचिका कर्ता
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