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रक्षक बना भक्षक: बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को आजीवन कारावास

जबलपुर में अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पिता को पाटन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पिता पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा था.

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जबलपुर कोर्ट
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Published : Apr 2, 2022, 12:04 PM IST

जबलपुर। नाबालिग बेटी को डरा-धमकाकर अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पिता को पाटन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सुनवाई करते हुए एडीजे ने कहा कि घर की चाहरदीवारी के अंदर भी रक्षक कहे जाने वाले अगर भक्षक बन जाते हैं तो पवित्र रिश्ते में भी दाग लग जाता है. अदालत ने आरोपी पिता पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

1 साल से कर रहा था बलात्कार: पीड़िता का पिता जबरदस्ती डरा-धमका कर 1 साल से बलात्कार की वारदात को अंजाम देता रहा था. पीड़िता ने इस बात की जानकारी परिवार के लोगों को भी दी थी, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया.

रेप के दोषी को तिहरा और मदद करने वाली मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा, बैतूल की स्पेशल कोर्ट का फैसला

15 साल पहले हुआ था मां का देहांत : अदालत को अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता की मां का 15 साल पहले देहांत हो गया था. 30 सितंबर 2020 को पीड़िता ने अपने भाई के साथ पाटन थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी. शिकायत पर पाटन पुलिस ने दुराचार, पॉक्सो सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था.

अदालत ने सुनाई सजा : सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पिता को कठोर दंड से दंडित करते हुए कारावास की सजा सुना दी है. आरोपी पिता पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा था.

जबलपुर। नाबालिग बेटी को डरा-धमकाकर अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पिता को पाटन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सुनवाई करते हुए एडीजे ने कहा कि घर की चाहरदीवारी के अंदर भी रक्षक कहे जाने वाले अगर भक्षक बन जाते हैं तो पवित्र रिश्ते में भी दाग लग जाता है. अदालत ने आरोपी पिता पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

1 साल से कर रहा था बलात्कार: पीड़िता का पिता जबरदस्ती डरा-धमका कर 1 साल से बलात्कार की वारदात को अंजाम देता रहा था. पीड़िता ने इस बात की जानकारी परिवार के लोगों को भी दी थी, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया.

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15 साल पहले हुआ था मां का देहांत : अदालत को अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता की मां का 15 साल पहले देहांत हो गया था. 30 सितंबर 2020 को पीड़िता ने अपने भाई के साथ पाटन थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी. शिकायत पर पाटन पुलिस ने दुराचार, पॉक्सो सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था.

अदालत ने सुनाई सजा : सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पिता को कठोर दंड से दंडित करते हुए कारावास की सजा सुना दी है. आरोपी पिता पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा था.

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