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अभिनेत्री मोनिका बेदी को बड़ी राहत, फर्जी पासपोर्ट केस में HC ने किया बरी

अभिनेत्री मोनिका बेदी को जबलपुर हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में बरी कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को कमजोर मानते हुए मोनिका बेदी के पक्ष में फैसला सुनाया है.

फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी
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Published : Nov 18, 2019, 11:14 PM IST

जबलपुर। फर्जी पासपोर्ट मामले में फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका बेदी को बरी कर दिया है. मोनिका बेदी के खिलाफ ये केस भोपाल में दर्ज कराया गया था. जिसकी सुनावाई हाईकोर्ट में पिछले कुछ सालों से चल रही थी.

अर्जुन सिंह, मोनिका बेदी के वकील

12 साल से चल रहा था केस
मोनिका बेदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने फोजिया उस्मान नाम से एक पासपोर्ट बनवाया था. जिसे उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सालेम की मदद से बनाया था. मामले में मोनिका बेदी के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज हुई थी और भोपाल जिला अदालत में ये केस चला था. लेकिन 2007 में भोपाल जिला अदालत ने मोनिका बेदी को बरी कर दिया था.

जिला अदालत के फैसले को राज्य सरकार ने दी थी चुनोती
राज्य सरकार ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. 2007 से लगभग 12 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और आज इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मोनिका बेदी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने दलीलों को माना कमजोर
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को कमजोर माना और कोर्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों के पास मोनिका बेदी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है. इसलिए वो इस मामले में दोषी नहीं है और उन्हें बरी किया जाता है. अब अगर सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाती तो मोनिका बेदी पूरी तरह से बरी हो जाएंगी.

जबलपुर। फर्जी पासपोर्ट मामले में फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका बेदी को बरी कर दिया है. मोनिका बेदी के खिलाफ ये केस भोपाल में दर्ज कराया गया था. जिसकी सुनावाई हाईकोर्ट में पिछले कुछ सालों से चल रही थी.

अर्जुन सिंह, मोनिका बेदी के वकील

12 साल से चल रहा था केस
मोनिका बेदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने फोजिया उस्मान नाम से एक पासपोर्ट बनवाया था. जिसे उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सालेम की मदद से बनाया था. मामले में मोनिका बेदी के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज हुई थी और भोपाल जिला अदालत में ये केस चला था. लेकिन 2007 में भोपाल जिला अदालत ने मोनिका बेदी को बरी कर दिया था.

जिला अदालत के फैसले को राज्य सरकार ने दी थी चुनोती
राज्य सरकार ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. 2007 से लगभग 12 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और आज इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मोनिका बेदी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने दलीलों को माना कमजोर
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को कमजोर माना और कोर्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों के पास मोनिका बेदी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है. इसलिए वो इस मामले में दोषी नहीं है और उन्हें बरी किया जाता है. अब अगर सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाती तो मोनिका बेदी पूरी तरह से बरी हो जाएंगी.

Intro:फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत फर्जी पासपोर्ट मामले हाई कोर्ट ने किया बरी


Body:जबलपुर फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका बेदी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है

दरअसल मोनिका बेदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने फोजिया उस्मान नाम से एक पासपोर्ट बनवाया था और यह पासपोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन आबू सालेम की मदद से बनाया गया था इस मामले में मोनिका बेदी के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज हुई थी और भोपाल जिला अदालत में यह केस चला था लेकिन 2007 में भोपाल जिला अदालत ने मोनिका बेदी को बरी कर दिया था राज्य सरकार ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच मैं पुनर्विचार याचिका दायर की थी 2007 से लगभग 12 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और आज इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मोनिका बेदी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को कमजोर माना और कोर्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों के पास मोनिका बेदी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है इसलिए वह इस मामले में दोषी नहीं है और उन्हें बरी किया जाता है अब यदि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाती तो मोनिका बेदी पूरी तरह से बरी हो जायेंगी


Conclusion:बाइट अर्जुन सिंह एडवोकेट मोनिका बेदी
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