इंदौर। MDMA ड्रग्स तस्करी मामले में अभी तक 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस बीच मुख्य आरोपी वेद प्रकाश सहित अन्य चार आरोपियों ने इंदौर हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले वेद प्रकाश सहित अन्य आरोपियों को एमडीएमए ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने मुंबई और राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस दौरान करीब 30 से ज्यादा आरोपी ड्रग्स की खरीद-फरोख्त में संलिप्त पाए गए थे. कई आरोपी अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं. वहीं मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी वेद प्रकाश सहित अय्यूब, जफर, और दो अन्य ने जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था. लेकिन कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
अभियोजन का लेटर छुपाकर करवाई थी जमानत
पिछले दिनों एमडीएमए ड्रग तस्करी मामले में पकड़ाए गए आरोपी वेद प्रकाश, अय्यूब, जफर और अन्य दो आरोपियों ने अभियोजन का लेटर छुपाकर जमानत करवा ली थी. जब इसकी जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को लगी तो तुरंत जमानत निरस्त को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा गए. जहां पर इंदौर हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद जमानत पर स्टे जारी कर दिया और इस तरह से पूर्व में जो उन्हें जमानत मिली थी, उसे निरस्त कर दिया गया.
अन्य आरोपी भी जमानत के लिए कर रहे जद्दोजहद
क्राइम ब्रांच ने एमडीएमए मामले में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में कई प्रदेशों के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. जो इंदौर की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे हैं, और अलग-अलग तरीके से जमानत के लिए हाथ पैर मार रहे हैं. फिलहाल पांच आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त होने के बाद अन्य आरोपी भी अब जमानत को लेकर किसी तरह के कोई प्रयास नहीं करेंगे. क्योंकि प्रशासन और पुलिस के साथ ही कोर्ट भी आरोपियों के खिलाफ काफी सख्त दिखा रहा है.