ETV Bharat / bharat

मणिपुर की इंफाल घाटी, जिरीबाम जिले में स्कूल, कॉलेज फिर से खुले

मणिपुर की इंफाल घाटी और जिरीबाम जिले में स्कूल और कॉलेज 13 दिनों की छुट्टी के बाद शुक्रवार को फिर से खुल गए.

Manipur Unrest
मणिपुर के इंफाल पूर्व में हाल ही में हुए जिरीबाम हत्याकांड में न्याय की मांग और अफस्पा को हटाने की मांग को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन में भाग लेती महिलाएं. (फाइल फोटो) (PTI)
author img

By PTI

Published : Nov 30, 2024, 8:35 AM IST

इंफाल: मणिपुर की इंफाल घाटी और जिरीबाम जिले में 13 दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. घाटी के जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के साथ राज्य की राजधानी इंफाल में स्कूली यूनिफॉर्म में छात्र और उनके अभिभावक बसों का इंतजार करते देखे गए.

शिक्षा निदेशालय और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल और जिरीबाम जिलों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के अधिकारी के. बिकन सिंह, जिनके दो बच्चे इंफाल के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं, ने कहा कि यह बहुत राहत की बात है कि स्कूल फिर से खुल गए हैं.

छात्र-छात्राओं ने चिंता जताई है कि स्कूल और कॉलेज लगातार बंद होने से आगामी परीक्षाओं की उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है. (PTI)

मेरे बच्चे छठवीं और सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी अंतिम परीक्षाएं दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली थीं और पाठ्यक्रम के कुछ हिस्से अब भी पूरे नहीं हुए हैं. स्कूल फिर से खोलने से शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ संवाद का मौका मिलेगा. मणिपुर और असम में क्रमशः जिरी और बराक नदियों से तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव बरामद होने के बाद घाटी के जिलों और जिरीबाम में शैक्षणिक संस्थान 16 नवंबर से बंद थे.

इस बीच एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने शुक्रवार को घाटी के सभी पांच जिलों और जिरीबाम में सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का आदेश दिया है ताकि लोग आवश्यक वस्तुएं और दवाएं खरीद सकें. सरकारी आदेश के अनुसार कि जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधों में ढील देने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को दवाइयां और खाद्य पदार्थ सहित आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके.

शुक्रवार को सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक लोगों के अपने आवास से बाहर निकलने पर प्रतिबंध हटाया जाता है. इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, काकचिंग और थौबल के जिला मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि छूट में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी सभा / धरना / रैली नहीं होगी.

ये भी पढ़ें

इंफाल: मणिपुर की इंफाल घाटी और जिरीबाम जिले में 13 दिनों के अंतराल के बाद शुक्रवार को स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. घाटी के जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के साथ राज्य की राजधानी इंफाल में स्कूली यूनिफॉर्म में छात्र और उनके अभिभावक बसों का इंतजार करते देखे गए.

शिक्षा निदेशालय और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल और जिरीबाम जिलों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के अधिकारी के. बिकन सिंह, जिनके दो बच्चे इंफाल के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं, ने कहा कि यह बहुत राहत की बात है कि स्कूल फिर से खुल गए हैं.

छात्र-छात्राओं ने चिंता जताई है कि स्कूल और कॉलेज लगातार बंद होने से आगामी परीक्षाओं की उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है. (PTI)

मेरे बच्चे छठवीं और सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी अंतिम परीक्षाएं दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली थीं और पाठ्यक्रम के कुछ हिस्से अब भी पूरे नहीं हुए हैं. स्कूल फिर से खोलने से शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ संवाद का मौका मिलेगा. मणिपुर और असम में क्रमशः जिरी और बराक नदियों से तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव बरामद होने के बाद घाटी के जिलों और जिरीबाम में शैक्षणिक संस्थान 16 नवंबर से बंद थे.

इस बीच एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने शुक्रवार को घाटी के सभी पांच जिलों और जिरीबाम में सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का आदेश दिया है ताकि लोग आवश्यक वस्तुएं और दवाएं खरीद सकें. सरकारी आदेश के अनुसार कि जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधों में ढील देने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को दवाइयां और खाद्य पदार्थ सहित आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके.

शुक्रवार को सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक लोगों के अपने आवास से बाहर निकलने पर प्रतिबंध हटाया जाता है. इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, काकचिंग और थौबल के जिला मजिस्ट्रेट ने अलग-अलग आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि छूट में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी सभा / धरना / रैली नहीं होगी.

ये भी पढ़ें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.