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गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को मिली जमानत, 500 करोड़ की टैक्स चोरी का है आरोप

टैक्स चोरी के आरोपी किशोर वाधवानी को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उसे 10 लाख रुपए निजी मुचलके पर जमानत दी है. जबकि उसका पासपोर्ट जब्त करवा लिया गया है.

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इंदौर न्यूज
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Published : Aug 14, 2020, 10:51 PM IST

इंदौर। 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में पकड़े गए गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को इंदौर की हाईकोर्ट खंडपीठ से दस लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी. वही इस पूरे ही मामले में डीआरआई लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

डीआरआई की टीम ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था. मामले में किशोर वाधवानी को कोर्ट में पेश किया था. जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. वही तकरीबन 1 महीने बाद किशोर वाधवानी की ओर से इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया. जिस पर सरकारी वकील व आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से तर्क वितर्क हुए. आखिरकार उसे कोर्ट सशर्त जमानत दे दी.

हाईकोर्ट ने जमानत के दौरान किशोर वाधवानी को यह भी फरमान सुनाए कि वह जमानत के बाद केस से जुड़े हुए किसी भी गवाह को प्रलोभन व धमकी नहीं देगा. जबकि जांच एजेंसियां जब भी जांच के लिए उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उसे उनके समक्ष पेश होना होगा. वही किशोर वाधवानी से उसका पासपोर्ट भी सरेंडर करवा लिया गया है. हालांकि इस मामले में अभी कई लोग फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश में डीआरआई की टीम जुटी है.

इंदौर। 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में पकड़े गए गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को इंदौर की हाईकोर्ट खंडपीठ से दस लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी. वही इस पूरे ही मामले में डीआरआई लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

डीआरआई की टीम ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी को 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था. मामले में किशोर वाधवानी को कोर्ट में पेश किया था. जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. वही तकरीबन 1 महीने बाद किशोर वाधवानी की ओर से इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया. जिस पर सरकारी वकील व आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से तर्क वितर्क हुए. आखिरकार उसे कोर्ट सशर्त जमानत दे दी.

हाईकोर्ट ने जमानत के दौरान किशोर वाधवानी को यह भी फरमान सुनाए कि वह जमानत के बाद केस से जुड़े हुए किसी भी गवाह को प्रलोभन व धमकी नहीं देगा. जबकि जांच एजेंसियां जब भी जांच के लिए उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उसे उनके समक्ष पेश होना होगा. वही किशोर वाधवानी से उसका पासपोर्ट भी सरेंडर करवा लिया गया है. हालांकि इस मामले में अभी कई लोग फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश में डीआरआई की टीम जुटी है.

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