भोपाल/नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से ईडी को तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी है.
कोर्ट ने पूछताछ के दौरान रतुल पुरी को अपने वकील से आधे घंटे तक मिलने की इजाजत दे दी है. ईडी ने कोर्ट से रतुल पुरी की हिरासत में पूछताछ की मांग की थी. ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की वजहों के बारे में सीलबंद लिफाफे में बताया था. ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे रतुल पुरी से एक गवाह के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं.
ये है पुराना मामला
पिछले 14 अक्टूबर को कोर्ट ने रतुल पुरी को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं पिछले 3 सितंबर को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. रतुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी.
वहीं पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.