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24 घंटे में MP सरकार ने पलटा फैसला, सचिवों- सरपंचों से वापस लिए वित्तीय अधिकार - एमपी लेटेस्ट न्यूज

एमपी सरकार ने पंचों और सरपंचों को एक दिन पहले दिए वित्तीय अधिकार वापस ले लिए हैं. लेकिन एक दिन में ही सरकार ने अपना आदेश पलट दिया.

MP government reversed decision in 24 hours
24 घंटे में MP सरकार ने पलटा फैसला
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Published : Jan 6, 2022, 6:50 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए सचिवों और सरपंचों से वित्तीय अधिकार वापस ले लिए गए हैं. प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया है.

पहले दिए वित्तीय अधिकार, फिर वापस लिए

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा था, कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पहले की तरह पंचायत सचिव और सरपंच ( प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा. आदेश यह भी कहा गया था कि जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले की तरह काम करते रहेंगे.

MP government reversed decision in 24 hours
24 घंटे में MP सरकार ने पलटा फैसला, सचिवों- सरपंचों से वापस लिए वित्तीय अधिकार

24 घंटे में वापस लिए अधिकार

24 घंटे में ही सरकार ने आदेश पलट दिया. बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने अपने आदेश में कहा, कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों के संचालन के संबंध में मंगलवार को जारी शासन के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है .

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नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

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पहले दिए वित्तीय अधिकार, फिर वापस लिए

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर कहा था, कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पहले की तरह पंचायत सचिव और सरपंच ( प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा. आदेश यह भी कहा गया था कि जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले की तरह काम करते रहेंगे.

MP government reversed decision in 24 hours
24 घंटे में MP सरकार ने पलटा फैसला, सचिवों- सरपंचों से वापस लिए वित्तीय अधिकार

24 घंटे में वापस लिए अधिकार

24 घंटे में ही सरकार ने आदेश पलट दिया. बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने अपने आदेश में कहा, कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों के संचालन के संबंध में मंगलवार को जारी शासन के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है .

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