नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कहा कि रातुल पुरी सरेंडर कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी दूसरे केस में हिरासत में हैं. वे 30 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. ऐसे में कानून उन्हें हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता है. कोई व्यक्ति तभी सरेंडर कर सकता है, जब वह आजाद हो.
'रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है'
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता था. ईडी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, बल्कि ईडी गैर जमानती वारंट चाहती थी. जब रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है तो वे सरेंडर नहीं करने देना चाहते हैं, अगर ईडी कहती है कि वे हमें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती तो मुझे उसका कानूनी लाभ लेने से कैसे रोक सकती है.
इसी साल 21 अगस्त को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.