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हिरासत में हैं CM कमनलाथ के भांजे रातुल पुरी, नहीं कर सकते सरेंडरः ED

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Published : Aug 28, 2019, 10:02 PM IST

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. ED ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि रातुल पुरी दूसरे मनी लाउंड्रिंग केस में 30 अगस्त तक हिरासत में हैं. ऐसे में कानून उसे हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता है.

कमनलाथ के भांजे रातुल पुरी

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कहा कि रातुल पुरी सरेंडर कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी दूसरे केस में हिरासत में हैं. वे 30 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. ऐसे में कानून उन्हें हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता है. कोई व्यक्ति तभी सरेंडर कर सकता है, जब वह आजाद हो.

'रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है'
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता था. ईडी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, बल्कि ईडी गैर जमानती वारंट चाहती थी. जब रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है तो वे सरेंडर नहीं करने देना चाहते हैं, अगर ईडी कहती है कि वे हमें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती तो मुझे उसका कानूनी लाभ लेने से कैसे रोक सकती है.

इसी साल 21 अगस्त को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कहा कि रातुल पुरी सरेंडर कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी दूसरे केस में हिरासत में हैं. वे 30 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. ऐसे में कानून उन्हें हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता है. कोई व्यक्ति तभी सरेंडर कर सकता है, जब वह आजाद हो.

'रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है'
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता था. ईडी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, बल्कि ईडी गैर जमानती वारंट चाहती थी. जब रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है तो वे सरेंडर नहीं करने देना चाहते हैं, अगर ईडी कहती है कि वे हमें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती तो मुझे उसका कानूनी लाभ लेने से कैसे रोक सकती है.

इसी साल 21 अगस्त को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

Intro:नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि वो सरेंडर कैसे कर सकते हैं, वो तो अभी दूसरे केस में हिरासत में हैं। ईडी ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा कि वो एक दूसरे मनी लाउंड्रिंग केस में 30 अगस्त तक की हिरासत में है, ऐसे में कानून उसे हिरासत में लेने की इजाजत नहीं देता है। कोई व्यक्ति तभी सरेंडर कर सकता है जब वह आजाद हो।



Body:रातुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और वह सरेंडर करना चाहता था। रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है लेकिन ईडी उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती है। ईडी गैर जमानती वारंट चाहता था और जब रातुल पुरी सरेंडर करना चाहता है तो वे सरेंडर नहीं करने देना चाहते हैं। अगर ईडी कहती है कि वे हमें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती तो मुझे उसका कानूनी लाभ लेने से कैसे रोक सकती है।
पिछले 21 अगस्त को कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में रातुल पुरी के खिलाफ जारी ग़ैर ज़मानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी। पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले 6अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।



Conclusion:पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
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