कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक पुजारी जो छेड़छाड़/ दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देता है, उसके हाथों से प्रसाद कौन सा भगवान स्वीकार करेगा. कोर्ट ने एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक पुजारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पूछा है कि उसके भाई-बहनों के सामने बार-बार दुष्कर्म करने वाले पुजारी की पूजा और प्रसाद को कौन स्वीकार करेगा.
न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए की पीठ ने यह टिप्पणी की है. कोर्ट ने मंजेरी के निवासी मधु को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी एवं बच्चों का परित्याग कर देता है तब मंडराते गिद्ध न केवल परित्यक्त महिला बल्कि बच्चों को भी अपना शिकार बनाते हैं.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी एवं बच्चों का परित्याग कर देता है तब मंडराते गिद्ध न केवल परित्यक्त महिला बल्कि बच्चों को भी अपना शिकार बनाते हैं. इस मामले में हमने एक ऐसे पुजारी को देखा जिसने बस बडी लडकी को , वो भी उसके भाई-बहनों की मौजूदगी, बार बार छेड़ने के लिए परित्यक्त महिला एवं उसके तीन बच्चों को अपने पास रखा. हमें आश्चर्य होता है कि कौन सा भगवान भगवान एक ऐसे पुरोहित की प्रार्थना स्वीकार करता होगा या उसे माध्यम मानता होगा?
अदालत ने कहा कि लेकिन बलात्कार का अपराध साबित हो जाने के बाद आरोपी धारा 376 (1) के तहत दोषी करार देने के लायक है. आरोपी का पीड़िता के साथ विशेष संबंध तथा अभिभावक के दर्जे पर गौर करते हुए हमारा मत है कि अपीलकर्ता को अधिकतम सजा सुनायी जाए.
अदालत ने अपने फैसले में कहा हमें आश्चर्य है कि कौन सा भगवान ऐसे पुजारी की पूजा और प्रसाद को स्वीकार करेगा? उच्च न्यायालय पॉक्सो अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था.
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अभियोजन के अनुसार गंभीर मानसिक रूग्णता संकेत वाली मां और उसके तीन बच्चों को एक मार्च, 2013 को भटकते हुए पुलिस ने पाया. पूछताछ के दौरान सबसे बड़ी लड़की ने पुलिस के सामने खुलासा कि उसकी मां जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी वह एक साल से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था.
अदालत ने कहा कि आरोपी एक मंदिर का पुजारी आमतौर पर नशे में घर आता था और मां और बच्चों के साथ मारपीट करता था और बड़ी बेटी का उसके भाई-बहनों के सामने यौन शोषण करता था. अदालत ने माना कि चिकित्सा साक्ष्य साबित करते हैं कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था. अदालत ने कहा कि मेडिकल जांच में यौन हमले की पुष्टि हुई है और लड़की का भाई इस अपराध का गवाह भी है.
कोर्ट ने कहा कि मां की मानसिक स्थिति, समाज के लिए शर्म की बात है, क्योंकि तीन बच्चों और भोजन या आश्रय का कोई साधन नहीं होने और परित्यक्ता होने का तनाव काफी समझ में आता है, जिसके लिए अकेले उस बच्ची को शारीरिक, मानसिक और यौन प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा. कोई भी मां उक्त परिस्थितियों में मानसिक तौर पर ठीक नहीं रह सकती.
(पीटीआई)