हैदराबाद : क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है. आर्यन खान के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. आर्यन खान की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है.
तब तक के लिए आर्यन खान अन्य साथियों के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे. गौरतलब है कि आर्यन खान समेत सात लोगों को 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया था.
वहीं, आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा कि जीत हमेशा सच की होती है- सत्यमेव जयते.' बता दें, आर्यन खान की जमानत याचिका चौथी बार खारिज की गई है.
कोर्ट में एनसीबी की दलीलें
14 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मुंबई की सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट के सामने आर्यन खान की जमानत के खिलाफ कई दलीलें रखी. एनसीबी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए एएसजी अलिन सिंह ने दलीलें देते हुए कोर्ट से कहा था कि जांच पूरी होने तक जमानत देना केस पर नकारात्मक असर छोड़ सकता है.
आर्यन खान के वकील ने कहा है कि जमानत के लिए अब वह बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
आर्यन के गिरफ्तारी से अब तक क्या हुआ
2 अक्टूबरः एनसीबी (नार्केटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए के 22 गोली मिली. इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया था
3 अक्टूबरः शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया.
4 अक्टूबरः आर्यन खान एवं अन्य लोगों के फिर से अदालत में पेश किया गया. एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए. अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी.
7 अक्टूबरः इस दिन एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आर्यन की ओर से जमानत याचिका दायर की गई.
8 अक्टूबरः अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी.
9 अक्टूबरः आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दायर की गई. कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है. उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है.
11 अक्टूबरः आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा.
13 अक्टूबरः स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी.
14 अक्टूबर : मुंबई के सेशन कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट आज अंतिम फैसला सुनाएगा.
बता दें कि इस समय आर्यन और मर्चेंट को आर्थर रोड जेल में रखा गया है जबकि धामेचा को भायकला महिला कारावास में रखा गया है.
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