ETV Bharat / state

गाड़ी लूट और हत्या मामले में आरोपी रिंकू सरदार को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी

गाड़ी लूटने और चालक की हत्या करने के मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रिंकू सरदार को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

सरायकेला सिविल कोर्ट
car looting and murder case
author img

By

Published : Mar 1, 2020, 7:46 AM IST

सरायकेला: सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने एक हत्या मामले में आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है.

देखें पूरी खबर

जुर्माने की राशि

गाड़ी को लूटने और चालक की हत्या मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने आरोपी रिंकू सरदार को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. धारा 394 के तहत दस साल का सश्रम कारावास और बीस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें-बेटे ने पिता को चाकू से गोदा, मौके पर मौत

मामले में जानकारी देते हुए अपर मुख्य अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला चांडिल थानान्तर्गत 15 अक्टूबर 2012 है. आरोपी रिंकू सरदार भाड़े पर गाड़ी लेकर जा रहा था. उसी दौरान उसने चालक सत्येन्द्र सिंह की हत्या कर दी और गड़ी लेकर फरार हो गया. बाद में एनएच 33 के किनारे स्थित युवराज होटल के पीछे चालक का शव बरामद हुआ.

सरायकेला: सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने एक हत्या मामले में आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया है.

देखें पूरी खबर

जुर्माने की राशि

गाड़ी को लूटने और चालक की हत्या मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने आरोपी रिंकू सरदार को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. धारा 394 के तहत दस साल का सश्रम कारावास और बीस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें-बेटे ने पिता को चाकू से गोदा, मौके पर मौत

मामले में जानकारी देते हुए अपर मुख्य अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि यह मामला चांडिल थानान्तर्गत 15 अक्टूबर 2012 है. आरोपी रिंकू सरदार भाड़े पर गाड़ी लेकर जा रहा था. उसी दौरान उसने चालक सत्येन्द्र सिंह की हत्या कर दी और गड़ी लेकर फरार हो गया. बाद में एनएच 33 के किनारे स्थित युवराज होटल के पीछे चालक का शव बरामद हुआ.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.