रांची: सांसद दीपक प्रकाश (MP Deepak Prakash) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (Mineral Development Corporation) की खामियों की ओर ध्यान केंद्रित कराया है. तीन पेज की चिठ्ठी के साथ-साथ न्यायालय आदेश के प्रति संलग्न करते हुए दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री से कहा है कि राज्य खनिज निगम के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय की ओर से 11 अक्टूबर 2007 को पारित आदेश के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निगम के सफल संचालन के लिए इसके प्रबंध निदेशक का नियमित पदस्थापन होना चाहिए, ना कि अस्थाई व्यवस्था के तहत.
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पद प्रधान सचिव, खान और भूतत्व विभाग के श्रीनिवासन के अतिरिक्त प्रभार में हैं. उन्होंने कहा कि के श्रीनिवासन निगम के सिर्फ प्रबंध निदेशक ही नहीं है, बल्कि अध्यक्ष भी हैं. ऐसी पदस्थापना से न सिर्फ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि निगम और विभाग के कार्य निष्पादन की तकनीकी खामियां भी सामने आई है.
खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से अधिसूचना संख्या 02/2021...22 से पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत अजिताबुरु खान ब्लॉक की नीलामी निविदा प्रकाशित की गई है, जिसके निविदा पत्र को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने भी खरीदा है. दीपक प्रकाश ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि निगम एवं विभाग की ये विचित्र स्थिति है. एक ही व्यक्ति विभाग के सचिव के नाते निविदा प्रकाशित कराते हैं और बतौर निगम के प्रबंध निदेशक नीलामी प्रक्रिया में खान ब्लॉक आवंटन के लिए निविदा पत्र भी खरीदते हैं. यहां क्रेता और विक्रेता एक ही व्यक्ति है. उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, खान भूतत्व सचिव के नाते प्राप्त निविदा पत्रों की गोपनीयता भी प्रभावित हो रही है. सचिव की ओर से अपने पद के प्रभाव से कई गोपनीय निविदा कागजातों का दुरुपयोग भी संभावित है.
उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों की जांच कराने से सच्चाई उजागर होगी. ऐसी स्थिति में अजिताबुरु खान ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाकर जनहित में न्यायालय के निर्देश के आलोक में पदस्थापन किया जाए. खनिज विकास निगम के लिए स्वतंत्र प्रबंध निदेशक आवश्यक है. झारखंड खनिज प्रधान राज्य है, जहां आगे भी खान ब्लॉक की नीलामी होगी. ऐसे में उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उनके पत्र की बातों को संज्ञान में लेते हुए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन उच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर 2007 के निर्देशों के आलोक में करेंगे.