रांचीः रांची सिविल कोर्ट में लोगों को न्याय मिलने में अब तेजी आएगी. सिविल कोर्ट में अब केस की सुवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत किसी दिन दाखिल की गईं याचिकाओं पर अब अगले दिन ही अदालत सुनवाई शुरू कर देगी. इससे पहले इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने में दो से चार दिन लग जाते थे. रांची व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायायुक्त एके राय के इस नए आदेश के बाद रांची के अधिवक्ताओं के साथ उनके मुवक्किलों के बीच खुशी का माहौल है.
ये भी पढ़ें-Jharkhand High Court: कांके के राजस्व पदाधिकारी का करें ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने कहा- अक्षम हैं अधिकारी
रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने पिछले दिनों इस व्यवस्था लागू करने की मांग करते हुए पत्र लिखा था. इसमें बताया गया था कि दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के लिए दो से चार दिनों का इंतजार करना पड़ता है. सिविल कोर्ट में प्रत्येक दिन 100 से 150 तक नई याचिकाएं दाखिल की जाती हैं. इन याचिकाओं में अग्रिम जमानत, नियमित जमानत, विविध केस, अपील एवं अन्य तरह की याचिकाएं शामिल हैं. अब प्रधान न्यायायुक्त एके राय के नए आदेश के बाद मुवक्किलों को राहत मिलेगी.
दाखिल याचिका पर अगले दिन ही सुनवाई
न्यायालय की नई व्यवस्था के तहत दाखिल याचिकाओं पर अब दूसरे दिन उस याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी. इससे लोगों को न्याय मिलने में तेजी आएगी और इसके साथ ही अधिवक्ताओं को भी काफी सहूलियत होगी. इस नई व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.