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1932 के खतियान होने के बावजूद भी नौकरी में आवेदन देने से किया वंचित तो झारखंड हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा - रांची न्यूज

झारखंड सरकार की ओर से 10वी और 12वीं पास की नौकरी को लेकर नई नियमावली तैयार की गई है. इस नियमावली के अनुसार बाहर से पास छाक्ष-छात्राएं आवेदन जमा नहीं कर सकते हैं, जो उचित नहीं है.

Jharkhand High Court
1932 के खतियान होने के बावजूद भी नौकरी में आवेदन देने से किया वंचित
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Published : Mar 29, 2022, 10:44 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में लक्ष्मी कुमारी ने मंगलवार को याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है. दायर याचिका के माध्यम से कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं पास की नियुक्ति को लेकर बनाए गए नये नियमावली को रद्द कर दिया जाए. उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि 1932 से झारखंड के निवासी हैं. अंचल से खतियान के आधार पर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त है. इसके बावजूद नौकरी में आवेदन से वंचित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ेंःझारखंड हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

झारखंड सरकार के नये नियमावली के कारण 1932 से रह रहे निवासी को नौकरी में आवेदन करने से वंचित किया जा रहा है. वह भी इसलिए वंचित किया जा रहा है. क्योंकि यहां के मूलवासी ने बाहर से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई की है. राज्य सरकार की यह नियमावली गलत और असंवैधानिक है. इसलिए इस नियमावली को रद्द कर दिया जाए. इससे पहले कई याचिका दायर कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से निकलने वाली नियुक्ति में सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं पास को ही आवेदन करने की छूट दी गई है. यह शर्त सिर्फ यहां पर गैर आरक्षण प्राप्त लोगों पर लागू है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में लक्ष्मी कुमारी ने मंगलवार को याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है. दायर याचिका के माध्यम से कहा है कि झारखंड सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं पास की नियुक्ति को लेकर बनाए गए नये नियमावली को रद्द कर दिया जाए. उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि 1932 से झारखंड के निवासी हैं. अंचल से खतियान के आधार पर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त है. इसके बावजूद नौकरी में आवेदन से वंचित किया जा रहा है.

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झारखंड सरकार के नये नियमावली के कारण 1932 से रह रहे निवासी को नौकरी में आवेदन करने से वंचित किया जा रहा है. वह भी इसलिए वंचित किया जा रहा है. क्योंकि यहां के मूलवासी ने बाहर से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई की है. राज्य सरकार की यह नियमावली गलत और असंवैधानिक है. इसलिए इस नियमावली को रद्द कर दिया जाए. इससे पहले कई याचिका दायर कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से निकलने वाली नियुक्ति में सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं पास को ही आवेदन करने की छूट दी गई है. यह शर्त सिर्फ यहां पर गैर आरक्षण प्राप्त लोगों पर लागू है.

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