रांचीः झारखंड में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाम निर्देशन समिति के द्वारा की जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 7 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में डीजीपी के चयन एवं नियुक्ति नियमावली सहित 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी के चयन को लेकर अभी तक यूपीएससी को एक सूची राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाता था. अब इस व्यवस्था के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा. जिसमें राज्य के मुख्य सचिव यूपीएससी द्वारा नाम निर्देशित सदस्य जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव गृह विभाग जो सदस्य सचिव के रूप में होंगे. इसके अलावा सेवानिवृत पुलिस महानिदेशक जो झारखंड में सेवारत रहे हों. इनके द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग सृजित 465 पदों को वर्त्तमान आवश्यकतानुसार चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई.
- देवघर में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये जाने वाले MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
- सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-18.10.2024 को पारित आदेश पर सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड, रांची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई.
- Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु डॉ० सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
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