रांची: उत्कृष्ट कार्य करने वाले झारखंड के मुखिया सम्मानित किए जाएंगे. यह निर्णय झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने लिया है. अपने स्थापना दिवस के मौके पर 9 दिसंबर को हर जिले से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले ऐसे मुखिया को झारखंड राज्य खाद्य आयोग सम्मानित करेगी. झारखंड में पहली बार खाद्य आयोग के द्वारा शुरू की जा रही मुखिया सम्मान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि इसके जरिए पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानेवाले मुखिया की कार्यशैली में सुधार होगा और बेहतर कार्य करनेवाले मुखिया से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे.
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सम्मान पाने वाले मुखिया को 8 मापदंडों से गुजरना होगा: सम्मान पाने वाले मुखिया को 8 मापदंडों से गुजरना होगा जिसके लिए सभी जिलों में अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के नेतृत्व में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा. आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि निर्धारित मापदंड के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक अंक लाने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन जिलों द्वारा किया जायेगा. सम्मान के लिए चयनित कुछ मुखिया के पंचायत का भ्रमण आयोग द्वारा किया जायेगा और उनके कार्यों का वीडियोग्राफी भी कराया जायेगा जिससे दूसरे के लिए वे प्रेरणादायक हो सके.
निर्धारित 8 मापदंडों में सर्वप्रथम अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक सतर्कता समिति के कार्यों के मूल्यांकन पर अधिकतम 20 अंक निर्धारित किए गए हैं. इसी तरह ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा एवं क्रियान्वयन की दिशा में मुखिया द्वारा किए गए प्रयास पर अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे. आकस्मिक खाद्यान्न कोष के इस्तेमाल में किए गए प्रयासों एवं लाभ की ट्रैकिंग में किए गए प्रयासों के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे. संबंधित मुखिया द्वारा पंचायत के लोगों को अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा आयोग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित योजनाओं में अनियमितता से संबंधित शिकायत दर्ज करने हेतु सहयोग प्रेषित किए जाने के मामले पर 10 अंक दिए जाएंगे.
पंचायत में कुपोषित बच्चों की विवरणी की उपलब्धता एवं मुखिया स्तर पर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र पर उपचारित किए जाने के मामलों पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित लाभुकों के विवरण की पंचायत कार्यालय में उपलब्धता एवं इस योजना के तीनों किस्तों के भुगतान से संबंधित लाभुकों की संख्या के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे. पंचायत स्तर पर मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार की दिशा में किए गए प्रयास के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे. अंत में मुखिया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को सुदृढ बनाने की दिशा में की गई विशेष पहल के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिया जा सकेगा.