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रिम्स में डेंटल कॉलेज प्राचार्य के साक्षात्कार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब - रिम्स में डेंटल कॉलेज प्राचार्य के साक्षात्कार पर रोक

रिम्स के डेंटल कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार पर झारखंड हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. साथ ही रिम्स प्रशासन से मामले में 4 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है. रिम्स के जवाब के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 22, 2020, 9:00 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स के अंतर्गत डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता एके सिंह ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाते हुए रिम्स प्रशासन को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें: कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर बाबूलाल ने उठाए राज्य सरकार पर सवाल, कहा- नौसिखिया सा है व्यवहार

बता दें कि सुभाष चंद्रा ने रिम्स अंतर्गत डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसे चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से बताया गया कि प्राचार्य की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है. वह रिम्स के नियम के अनुकूल नहीं है. इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि साक्षात्कार 25 जून से शुरू होगा. अदालत ने उनके पक्ष को सुनने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार और रिम्स को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स के अंतर्गत डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता एके सिंह ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाते हुए रिम्स प्रशासन को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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बता दें कि सुभाष चंद्रा ने रिम्स अंतर्गत डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसे चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी ओर से बताया गया कि प्राचार्य की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है. वह रिम्स के नियम के अनुकूल नहीं है. इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि साक्षात्कार 25 जून से शुरू होगा. अदालत ने उनके पक्ष को सुनने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार और रिम्स को जवाब पेश करने को कहा है.

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