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लालू यादव की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली, दूसरे बेंच में मामला स्थानांतरित करने का आदेश - Hearing on the petition against Lalu Yadav in Jharkhand High Court

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वह पहले भी चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए वे इस मामले को नहीं सुन सकते हैं. जिसके बाद उन्होंने मामले को दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

harkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 11, 2020, 9:30 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. इस मामले पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और राजेश कुमार को सूचीबद्ध किया गया था. अदालत ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए, दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और अन्य को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से दिए गए, सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी थी. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता और लालू के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने घर से अपना पक्ष रखा.

क्या है न्यायाधीश का कहना

न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वह पहले भी चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए वे इस मामले को नहीं सुन सकते हैं. जिसके बाद उन्होंने मामले को दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- लॉकडाउन ने कबाड़ी वालों की जिंदगी को भी बना दिया 'कबाड़', जिला प्रशासन से लगा रहे गुहार

3 साल की मिली है सजा

बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की निचली अदालत से लालू प्रसाद और अन्य कई लोगों को 3 साल 6 महीने की सजा दी गई है. सीबीआई ने इसी सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. सीबीआई का कहना है कि इसी मामले के एक आरोपी जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है. इसलिए यह लोग भी उतने ही दोषी हैं और इनकी भी सजा उतनी ही कर दी जाए.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है. इस मामले पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और राजेश कुमार को सूचीबद्ध किया गया था. अदालत ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए, दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और अन्य को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से दिए गए, सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी थी. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. इस दौरान सीबीआई के अधिवक्ता और लालू के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने घर से अपना पक्ष रखा.

क्या है न्यायाधीश का कहना

न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वह पहले भी चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए वे इस मामले को नहीं सुन सकते हैं. जिसके बाद उन्होंने मामले को दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

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3 साल की मिली है सजा

बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की निचली अदालत से लालू प्रसाद और अन्य कई लोगों को 3 साल 6 महीने की सजा दी गई है. सीबीआई ने इसी सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. सीबीआई का कहना है कि इसी मामले के एक आरोपी जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा दी गई है. इसलिए यह लोग भी उतने ही दोषी हैं और इनकी भी सजा उतनी ही कर दी जाए.

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