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बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव और डीजीपी, आयोजन समिति को नई याचिका दायर करने का निर्देश

Baba Bageshwar program in Palamu. पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में मुख्य सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड में हाजिर हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नई याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Baba Bageshwar program in Palamu
Baba Bageshwar program in Palamu
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 17, 2024, 5:37 PM IST

पलामू/रांची: बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड में हाजिर हुए. सुनवाई के दौरान पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति को दोबारा याचिका दायर करने को कहा है. वहीं दोनों अधिकारियों से हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच पलामू में तय था. बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह कार्यक्रम लगभग रद्द माना जा रहा है. जिला प्रशासन ने पहले बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था. जिसके बाद प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गई है.

गुरुवार तक याचिका दाखिल करने का समय: दरअसल, प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में बताया गया कि कार्यक्रम में करीब 3 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की बात कही जा रही है. इतनी बड़ी भीड़ के लिए सीसीटीवी, पार्किंग, शौचालय उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी. प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आयोजन समिति से कहा कि अगर आप कार्यक्रम की अनुमति के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की मांग कर रहे हैं तो पूरी सूची के साथ नई याचिका दाखिल करें. हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12 बजे तक याचिका दाखिल करने का समय दिया है.

प्रशासन ने दिया पर्यावरण नुकसान का हवाला: बता दें कि पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति हाई कोर्ट गयी है. आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. दरअसल, दिसंबर के पहले सप्ताह में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम पलामू के खनवा में आयोजित होना था, शुरुआत में जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी थी, बाद में पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए अनुमति रद्द कर दी गई. बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल बदलकर चैनपुर के ओडनार कर दिया. जहां बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया.

पलामू/रांची: बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड में हाजिर हुए. सुनवाई के दौरान पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति को दोबारा याचिका दायर करने को कहा है. वहीं दोनों अधिकारियों से हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच पलामू में तय था. बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह कार्यक्रम लगभग रद्द माना जा रहा है. जिला प्रशासन ने पहले बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था. जिसके बाद प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गई है.

गुरुवार तक याचिका दाखिल करने का समय: दरअसल, प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में बताया गया कि कार्यक्रम में करीब 3 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की बात कही जा रही है. इतनी बड़ी भीड़ के लिए सीसीटीवी, पार्किंग, शौचालय उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी. प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आयोजन समिति से कहा कि अगर आप कार्यक्रम की अनुमति के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की मांग कर रहे हैं तो पूरी सूची के साथ नई याचिका दाखिल करें. हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12 बजे तक याचिका दाखिल करने का समय दिया है.

प्रशासन ने दिया पर्यावरण नुकसान का हवाला: बता दें कि पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति हाई कोर्ट गयी है. आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. दरअसल, दिसंबर के पहले सप्ताह में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम पलामू के खनवा में आयोजित होना था, शुरुआत में जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी थी, बाद में पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए अनुमति रद्द कर दी गई. बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल बदलकर चैनपुर के ओडनार कर दिया. जहां बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया.

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