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नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी विधायक संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

रांची: धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी बीजेपी विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस एसपी मिश्रा की अदालत में हुई. कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से पक्ष रखा गया. जिसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

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Published : Feb 7, 2019, 8:08 PM IST

संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका

सुनवाई के दौरान कोर्ट में वादी की ओर से कहा गया कि जो प्राइम लोकेशन है वह गलत दिखाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि इतनी गोलियां चलने के बावजूद ड्राइवर आदित्य राज को सिर्फ हाथ में ही गोली क्यों लगी है. वहीं, प्रार्थी की ओर से कोर्ट से कहा गया कि आदित्य राज्य के अलावा तीन और चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने विधायक को वारदात के समय देखा था, उन्होंने भी एफआईआर में अपना बयान भी दर्ज कराया है.

संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में विधायक की संलिप्तता है. धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मार्च 2017 में हुई थी. इसी हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक संजीव सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. विधायक संजीव सिंह फिलहाल जेल में बंद है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में वादी की ओर से कहा गया कि जो प्राइम लोकेशन है वह गलत दिखाया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि इतनी गोलियां चलने के बावजूद ड्राइवर आदित्य राज को सिर्फ हाथ में ही गोली क्यों लगी है. वहीं, प्रार्थी की ओर से कोर्ट से कहा गया कि आदित्य राज्य के अलावा तीन और चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने विधायक को वारदात के समय देखा था, उन्होंने भी एफआईआर में अपना बयान भी दर्ज कराया है.

संजीव सिंह को हाईकोर्ट से झटका
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में विधायक की संलिप्तता है. धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मार्च 2017 में हुई थी. इसी हत्याकांड मामले में बीजेपी विधायक संजीव सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. विधायक संजीव सिंह फिलहाल जेल में बंद है.

Intro:रांची
बाइट-- आर एस मजूमदार पूर्व महाधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

धनबाद के उप मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी भाजपा के झरिया विधानसभा से विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश एसपी मिश्रा की अदालत में हुई कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से पक्ष रखा गया। वादी की ओर से कोर्ट को कहा गया कि जो प्राइम लोकेशन है वह गलत दिखाया रहा है और वही इतनी ताबड़तोड़ गोलियां बरसने के बावजूद आखिर ड्राइवर आदित्य राज को सिर्फ केवल हाथ में ही गोली क्यों लगी है ।वहीं प्रार्थी की ओर से कोर्ट से कहा गया की आदित्य राज्य के अलावे और तीन चश्मदीद गवाह है जिन्होंने विधायक को घटना के समय देखा है जिन्होंने एफ आई आर में अपना बयान भी दर्ज कराया है।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत विधायक की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथमा दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक कि इस मामले में संलिप्त है


Body:आपको बता दें कि धनबाद के मेयर नीरज सिंह की हत्या मार्च 2017 को अदालत गोली चला कर कर दी गई थी उसी मामले में भाजपा के विधायक संजीव सिंह को भी आरोपी बनाया गया है विधायक वर्तमान में जेल में बंद है उन्हें अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की है उस याचिका की सुनवाई के दौरान जमानत याचिका को खारिज कर दिया।


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