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मनी लॉन्ड्री के आरोपी श्याम चक्रवर्ती ने किया सरेंडर, अदालत ने भेजा जेल

रांची में मनी लॉन्ड्री मामले में आरोपी ठेकेदार श्यामल चक्रवर्ती ने ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया. मामले पर सरेंडर करने के बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका दायर की गई. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेज दिया है.

व्यवहार न्यायालय, रांची
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Published : Jun 2, 2019, 10:25 AM IST

रांची: मनी लॉन्ड्री मामले में आरोपी ठेकेदार श्यामल चक्रवर्ती ने शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया. मामले पर सरेंडर करने के बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका दायर की गई. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेज दिया है. आरोपी का पूर्व में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था.

यह मामला ईडी के कांड संख्या 2/18 से जुड़ा है. मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार और उनके भाई राजेंद्र कुमार भी आरोपी है. दोनों को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें-अन्नपूर्णा देवी का नागरिक अभिनंदन, कहा- बढ़ी है मेरी जवाबदेही

बता दें कि दवा घोटाला मामले में पूर्व में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आलोक में ईडी ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार पर अपनी नाजायज कंपनी को जायज करार देने के लिए मनी लॉन्ड्री का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था. जांच के बाद ईडी ने प्रदीप कुमार पर मनी लॉन्ड्री के सहारे अपने और भाई राजेंद्र कुमार के नाम पर संपत्ति खरीदने से संबंधित साक्ष्य जुटाया गया. श्यामल चक्रवर्ती ने डॉक्टर प्रदीप कुमार को मनी लॉन्ड्री में मदद की थी.

रांची: मनी लॉन्ड्री मामले में आरोपी ठेकेदार श्यामल चक्रवर्ती ने शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया. मामले पर सरेंडर करने के बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका दायर की गई. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेज दिया है. आरोपी का पूर्व में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था.

यह मामला ईडी के कांड संख्या 2/18 से जुड़ा है. मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार और उनके भाई राजेंद्र कुमार भी आरोपी है. दोनों को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है.

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बता दें कि दवा घोटाला मामले में पूर्व में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आलोक में ईडी ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार पर अपनी नाजायज कंपनी को जायज करार देने के लिए मनी लॉन्ड्री का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था. जांच के बाद ईडी ने प्रदीप कुमार पर मनी लॉन्ड्री के सहारे अपने और भाई राजेंद्र कुमार के नाम पर संपत्ति खरीदने से संबंधित साक्ष्य जुटाया गया. श्यामल चक्रवर्ती ने डॉक्टर प्रदीप कुमार को मनी लॉन्ड्री में मदद की थी.

Intro:रांची

मनी लॉन्ड्री मामले में आरोपी ठेकेदार श्यामल चक्रवर्ती ने शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया। मामले पर सरेंडर करने के बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी का पूर्व मे भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आरोपी को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।


Body:यह मामला ईडी के कांड संख्या 2/18 से जुड़ा है मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार और उनके भाई राजेंद्र कुमार भी आरोपी है दोनों को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
आपको बता दें कि दवा घोटाला मामले में पूर्व में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आलोक में ईडी ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार पर अपनी नाजायज कंपनी को जायज करार देने के लिए मनी लॉन्ड्री का सहारा लेने का आरोप लगाया गया था जांच के बाद ईडी ने प्रदीप कुमार पर मनी लॉन्ड्री के सहारे अपने और भाई राजेंद्र कुमार के नाम पर संपत्ति खरीदने से संबंधित साक्ष्य जुटाया गया। श्यामल चक्रवर्ती ने डॉक्टर प्रदीप कुमार को मनी लॉन्ड्री में मदद की थी


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