रांची: झारखंड हाई कोर्ट का पुतला दहन करने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश एचसी मिश्रा की अदालत में हुई. वहीं, मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की गई है.
पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बरला और अन्य लोगों के द्वारा हाईकोर्ट का पुतला दहन मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए कि किसी संवैधानिक संस्था कांस्टिट्यूशन पर आघात हो. किसी भी व्यक्ति या मीडिया अदालत के फैसले का आलोचना कर सकता है, लेकिन किसी भी कांस्टिट्यूशन पर हमला नहीं कर सकता है.
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बता दें कि कांके की नगड़ी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्थापना के समय पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, समाजसेवी दयामणि बरला और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट का पुतला दहन किया था. विश्वविद्यालय के लिए जमीन दिए जाने का सभी लोगों ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट का पुतला दहन किया गया था. इसी पुतला दहन को हाई कोर्ट ने स्वताः संज्ञान लिया है.