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झारखंड में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, कोरोना अवधि का टैक्स नहीं लेगा परिवहन विभाग

झारखंड में वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है. परिवहन विभाग ने कोरोना अवधि का वाहन टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

vehicle owners in Jharkhand
झारखंड में वाहन मालिकों को राहत
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Published : Jul 14, 2022, 12:14 PM IST

रांची: कोरोना काल में वाहनों का परिचान बंद था. वाहन मालिकों की ओर से लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने की मांग की जा रही है. वाहन मालिकों की मांग पर राज्य के परिवहन विभाग ने परिवहन व्यवसायियों की परेशानी को देखते हुए कोरोना काल के दौर टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर वाहन मालिकों को जरूरी कागजात के साथ आवेदन जमा करना होगा.

यह भी पढ़ेंः व्यवसायिक वाहन मालिक अब परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से परेशान, कोरोना ने पहले ही तोड़ दी कमर

परिवहन विभाग के द्वारा इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो गाड़ियां कोरोना काल के समय बंद थी उससे उस समय का टैक्स नहीं लिया जाएगा. उसके अलावा जो भी गाड़ियां बिना परमिट की वजह से सड़क पर परिचालित नहीं हो पा रही थी वैसी गाड़ियों का भी बिना दंड शुल्क के परमिट जारी किया जायेगा. वाहन मालिक http://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

बता दें कि झारखंड के वाहन मालिक टैक्स माफी को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. वहीं कोरोना संक्रमण शुरू होने से ठीक पहले गाड़ियों की खरीद की. लेकिन परमिट नहीं बना. इससे वाहन खड़ी रही. इन वाहनों का भी टैक्स माफ करने की मांग की जा रही है. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुये टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है. विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जिन वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है. उसका भुगतान करें. इसके बाद कोरोना काल के टैक्स माफ कर दिया जाएगा. पत्र में यह भी कहा गया है कि वाहन मालिक टैक्स माफ कराने को लेकर 14 जुलाई से 15 अगस्त तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लें.

रांची: कोरोना काल में वाहनों का परिचान बंद था. वाहन मालिकों की ओर से लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने की मांग की जा रही है. वाहन मालिकों की मांग पर राज्य के परिवहन विभाग ने परिवहन व्यवसायियों की परेशानी को देखते हुए कोरोना काल के दौर टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है. इसको लेकर वाहन मालिकों को जरूरी कागजात के साथ आवेदन जमा करना होगा.

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परिवहन विभाग के द्वारा इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो गाड़ियां कोरोना काल के समय बंद थी उससे उस समय का टैक्स नहीं लिया जाएगा. उसके अलावा जो भी गाड़ियां बिना परमिट की वजह से सड़क पर परिचालित नहीं हो पा रही थी वैसी गाड़ियों का भी बिना दंड शुल्क के परमिट जारी किया जायेगा. वाहन मालिक http://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

बता दें कि झारखंड के वाहन मालिक टैक्स माफी को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं. वहीं कोरोना संक्रमण शुरू होने से ठीक पहले गाड़ियों की खरीद की. लेकिन परमिट नहीं बना. इससे वाहन खड़ी रही. इन वाहनों का भी टैक्स माफ करने की मांग की जा रही है. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुये टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है. विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जिन वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है. उसका भुगतान करें. इसके बाद कोरोना काल के टैक्स माफ कर दिया जाएगा. पत्र में यह भी कहा गया है कि वाहन मालिक टैक्स माफ कराने को लेकर 14 जुलाई से 15 अगस्त तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लें.

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