रांचीः भाई के हत्यारे दो भाई और उनकी पत्नियों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रमाकांत मिश्रा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चारों दोषी पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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10 अक्टूबर 2016 को मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में हत्या की घटना घटी थी. जब विजय उरांव अपने छोटे भाई की बेटी को खेला रहा था. तभी उसके दो भाई और उनकी पत्नियों से उसका विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर विजय उरांव को मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में मृतक की पत्नी सरिता देवी ने घटना के दूसरे दिन मैक्लुस्कीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.