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भाई के हत्यारे दो भाईयों को आजीवन कारावास की सजा, भाभी को भी उम्रकैद - हत्या मामले में आजीवन कारावास

रांची में भाई की हत्या मामले में कोर्ट ने दो भाईयों और उनकी पत्नियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. मामला 2016 का था. जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया.

ranchi court sentenced life imprisonment in murder case
आजीवन कारावास की सजा
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Published : Nov 30, 2021, 7:26 PM IST

Updated : Nov 30, 2021, 7:42 PM IST

रांचीः भाई के हत्यारे दो भाई और उनकी पत्नियों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रमाकांत मिश्रा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चारों दोषी पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ेंः दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा, पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला


10 अक्टूबर 2016 को मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में हत्या की घटना घटी थी. जब विजय उरांव अपने छोटे भाई की बेटी को खेला रहा था. तभी उसके दो भाई और उनकी पत्नियों से उसका विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर विजय उरांव को मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में मृतक की पत्नी सरिता देवी ने घटना के दूसरे दिन मैक्लुस्कीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक
घटना के बाद से हत्या की आरोपी शुक्रमणि देवी जेल में बंद हैं. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से दो और अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी. साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सभी 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.

रांचीः भाई के हत्यारे दो भाई और उनकी पत्नियों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रमाकांत मिश्रा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चारों दोषी पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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10 अक्टूबर 2016 को मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में हत्या की घटना घटी थी. जब विजय उरांव अपने छोटे भाई की बेटी को खेला रहा था. तभी उसके दो भाई और उनकी पत्नियों से उसका विवाद शुरू हुआ. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर विजय उरांव को मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में मृतक की पत्नी सरिता देवी ने घटना के दूसरे दिन मैक्लुस्कीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक
घटना के बाद से हत्या की आरोपी शुक्रमणि देवी जेल में बंद हैं. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से दो और अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी. साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सभी 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.
Last Updated : Nov 30, 2021, 7:42 PM IST
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