ETV Bharat / city

चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार मामले में बढ़ सकती है लालू यादव की मुश्किलें, 17 अगस्त से हर दिन होगी सुनवाई

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाला (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) में बचाव पक्ष की ओर से 17 अगस्त से बहस शुरू होगी. जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी.

ETV Bharat
लालू यादव
author img

By

Published : Aug 16, 2021, 5:37 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) में एक बार फिर से लालू यादव (Lalu Yadav) की मुश्किलें बढ़ सकती है. अदालत में मामले को लेकर हर दिन सुनवाई चलेगी. बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई 17 अगस्त से पेश करेगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली है. वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी.

इसे भी पढे़ं: चारा घोटाला : बचाव पक्ष ने बहस के लिए मांगा समय, 17 अगस्त को अगली सुनवाई



शुक्रवार को रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद यादव समेत करीब 20 आरोपियों को छोड़ अन्य 85 आरोपियों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर समय की मांग की गई. बचाव पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया है कि पिछले आदेश के आलोक में हाई कोर्ट जाएंगे. इसलिए समय दी जाए.

बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर भी हुई सुनवाई


सीबीआई कोर्ट में मामले इस मामले की हर दिन बहस होगी. अदालत ने कहा ही कि जो लोग फिजिकल मोड में बहस करना चाहते हैं. वो लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं. बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे, जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें. मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं. इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर भी सुनवाई हुई.

इसे भी पढे़ं: चारा घोटाला मामले में फिर बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें, जानें ऐसा क्यों

37 आरोपियों का निधन


डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हो चुका है. इस मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार (आरसी 47A/96) में एक बार फिर से लालू यादव (Lalu Yadav) की मुश्किलें बढ़ सकती है. अदालत में मामले को लेकर हर दिन सुनवाई चलेगी. बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई 17 अगस्त से पेश करेगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी. अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली है. वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी.

इसे भी पढे़ं: चारा घोटाला : बचाव पक्ष ने बहस के लिए मांगा समय, 17 अगस्त को अगली सुनवाई



शुक्रवार को रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद यादव समेत करीब 20 आरोपियों को छोड़ अन्य 85 आरोपियों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर समय की मांग की गई. बचाव पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया है कि पिछले आदेश के आलोक में हाई कोर्ट जाएंगे. इसलिए समय दी जाए.

बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर भी हुई सुनवाई


सीबीआई कोर्ट में मामले इस मामले की हर दिन बहस होगी. अदालत ने कहा ही कि जो लोग फिजिकल मोड में बहस करना चाहते हैं. वो लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं. बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे, जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें. मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं. इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर भी सुनवाई हुई.

इसे भी पढे़ं: चारा घोटाला मामले में फिर बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें, जानें ऐसा क्यों

37 आरोपियों का निधन


डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू यादव समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हो चुका है. इस मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.