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Jharkhand Police: झारखंड के पुलिसकर्मियों को करना होगा यह काम, वरना रूक जाएगा वेतन

झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत सभी पुलिस वालों को अपनी आय-व्यय का ब्योरा 10 फरवरी तक लेखा शाखा में जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनके वेतन पर रोक लग सकती है.

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Published : Jan 21, 2022, 1:45 PM IST

रांचीः झारखंड पुलिस में कार्यरत चतुर्थवर्गीय से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को अपने आय का विवरण 10 फरवरी तक हर हाल में जमा करने का आदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है. तय समय पर ऐसा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः झारखंड के थानों में अलग से होंगे मालखाना प्रभारी, शीघ्र जारी होगा आदेश
2021-22 का आयकर विवरणः झारखंड पुलिस में चतुर्थवर्गीय से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय विवरण और बचत की गई राशि का विवरण जल्द देना होगा. ऐसा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लग सकती है. राज्य पुलिस के कर्मियों को आदेश दिया गया है कि सभी बचत की गई राशि के प्रमाण पत्र का विवरण लेखा शाखा में जमा करें. पुलिसकर्मियों को एक अप्रैल 2021 से 1 फरवरी 2022 तक के बचत की जानकारी देनी है.

जमा करने पर ही मिलेगा फरवरी के वेतनः पुलिस विभाग के आदेश के मुताबिक, 10 फरवरी तक आयकर विवरण देने वाले पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को ही फरवरी माह का वेतन समय पर मिल पाएगा. तय तारीख के बाद जानकारी देने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन निकासी में विलंब हो सकता है. बचत की गई राशि, शिक्षा, मकान, ऋण एवं स्वास्थ्य बीमा की जानकारी भी पुलिसकर्मियों को देनी होगी.

रांचीः झारखंड पुलिस में कार्यरत चतुर्थवर्गीय से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को अपने आय का विवरण 10 फरवरी तक हर हाल में जमा करने का आदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिया गया है. तय समय पर ऐसा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा.

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2021-22 का आयकर विवरणः झारखंड पुलिस में चतुर्थवर्गीय से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय विवरण और बचत की गई राशि का विवरण जल्द देना होगा. ऐसा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लग सकती है. राज्य पुलिस के कर्मियों को आदेश दिया गया है कि सभी बचत की गई राशि के प्रमाण पत्र का विवरण लेखा शाखा में जमा करें. पुलिसकर्मियों को एक अप्रैल 2021 से 1 फरवरी 2022 तक के बचत की जानकारी देनी है.

जमा करने पर ही मिलेगा फरवरी के वेतनः पुलिस विभाग के आदेश के मुताबिक, 10 फरवरी तक आयकर विवरण देने वाले पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को ही फरवरी माह का वेतन समय पर मिल पाएगा. तय तारीख के बाद जानकारी देने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन निकासी में विलंब हो सकता है. बचत की गई राशि, शिक्षा, मकान, ऋण एवं स्वास्थ्य बीमा की जानकारी भी पुलिसकर्मियों को देनी होगी.

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