रांची: हाई कोर्ट ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है. प्रोन्नति के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है.
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प्रार्थी अताउल रहमान ने साल 2004 में प्रोन्नति नहीं दिए जाने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई के उपरांत जेयूवीएनएल को प्रोन्नति देने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्रार्थी को प्रोन्नति नहीं दी गई. उसके बाद प्रार्थी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने एमडी के वेतन पर रोक लगा दी. अदालत ने कहा कि जब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब लिए वेतन पर रोक लगी रहेगी.