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पत्रकार पर हमला मामला: जमानत पर हुई बहस, न्यायाधीश ने मांगी केस डायरी - ETV BHARAT JOURNALIST ATTACK CASE

गिरिडीह में टोल टैक्स वसूली करने वालों ने ईटीवी भारत के पत्रकार पर हमला कर दिया था, अपराधियों की जमानत पर बहस हुई.

ETV BHARAT JOURNALIST ATTACK CASE
पत्रकार पर हमले के अपराधियों की जमानत पर हुई बहस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 8, 2025, 8:35 PM IST

गिरिडीह: पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर जानलेवा हमला किया गया था इसके अतिरिक्त पत्रकार श्रीकांत और राहुल के साथ हुई मारपीट, छिनतई और रंगदारी लेने के मामले को लेकर केंद्रीय कारा में बंद आरोपियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार पांडेय की अदालत में जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई.

पत्रकार पर हमले के अपराधियों की जमानत पर हुई बहस (Etv Bharat)

यहां अभियुक्त देव चौधरी, मोहित यादव, पिंटू चौधरी और सुशील कुमार चौधरी की तरफ से जमानत याचिका अधिवक्ता जेपी राय ने न्यायालय में दी. जबकि पीड़ित पत्रकार अमरनाथ सिन्हा की तरफ से जिले के प्रख्यात अधिवक्ता सह अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने पक्ष रखा. दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार पांडेय ने केस डायरी की मांग की है.

अधिवक्ता प्रकाश सहाय, चुन्नूकांत और अजय सिन्हा ने बतलाया कि कोर्ट ने डायरी की मांग की है. डायरी आने के बाद जमानत पर सुनवाई होगी. इधर अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला सही नहीं है. ऐसी घटनाओं की निंदा अधिवक्ता संघ करता है और जल्दी ही इस मामले को लेकर रणनीति बनायी जायेगी.
क्या है मामला ?

यहां बता दें कि नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगायी है. 18 दिसम्बर को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद नगर निगम के टोल से वसूली जारी रही. इस खबर का कवरेज ईटीवी भारत ने भी किया. 20 दिसम्बर कि शाम को भी वसूली की जा रही थी. इसकी सूचना पर जब ईटीवी संवाददाता अमरनाथ सिन्हा पहुंचे तो टोल कर्मियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया. घटना में घायल अमरनाथ, राहुल और श्रीकांत का इलाज सदर अस्पताल में किया गया. मामले में चार अभियुक्त को जेल भेजा दिया गया है.

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यहां अभियुक्त देव चौधरी, मोहित यादव, पिंटू चौधरी और सुशील कुमार चौधरी की तरफ से जमानत याचिका अधिवक्ता जेपी राय ने न्यायालय में दी. जबकि पीड़ित पत्रकार अमरनाथ सिन्हा की तरफ से जिले के प्रख्यात अधिवक्ता सह अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने पक्ष रखा. दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार पांडेय ने केस डायरी की मांग की है.

अधिवक्ता प्रकाश सहाय, चुन्नूकांत और अजय सिन्हा ने बतलाया कि कोर्ट ने डायरी की मांग की है. डायरी आने के बाद जमानत पर सुनवाई होगी. इधर अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला सही नहीं है. ऐसी घटनाओं की निंदा अधिवक्ता संघ करता है और जल्दी ही इस मामले को लेकर रणनीति बनायी जायेगी.
क्या है मामला ?

यहां बता दें कि नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगायी है. 18 दिसम्बर को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद नगर निगम के टोल से वसूली जारी रही. इस खबर का कवरेज ईटीवी भारत ने भी किया. 20 दिसम्बर कि शाम को भी वसूली की जा रही थी. इसकी सूचना पर जब ईटीवी संवाददाता अमरनाथ सिन्हा पहुंचे तो टोल कर्मियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया. घटना में घायल अमरनाथ, राहुल और श्रीकांत का इलाज सदर अस्पताल में किया गया. मामले में चार अभियुक्त को जेल भेजा दिया गया है.

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