रांची: एसपी ऑफिस के क्लर्क नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की बिंदू पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार से पूछा कि किस परिस्थिति में विज्ञापन में दी गई शर्तों को बदल कर नियुक्ति की गई.
सितंबर में अगली सुनवाई
उन्होंने सरकार से यह भी पूछा है कि सरकार बताए कि फिर से विज्ञापन की शर्त के अनुसार और पुलिस नियम के अनुरूप सूची तैयार किया जा सकता है की नहीं. वहीं मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी.
2008 में निकाला गया था विज्ञापन
बता दें कि वर्ष 2008 में दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र रांची के डीआईजी कार्यालय से रांची लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिला के एसपी कार्यालय के लिए लिपिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. उस विज्ञापन में हिंदी में 100 नंबर और सामान्य ज्ञान में 100 नंबर की लिखित परीक्षा लेने और उस परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लाने वाले को टंकन के लिए बुलाया जाएगा.
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टंकण का नंबर गलत
हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा. 50 प्रतिशत अंक लाने वाले को टंकक के लिए बुलाया गया. लेकिन बाद में तत्कालीन नियु़क्ति कमेटी के अध्यक्ष आरके मल्लिक के द्वारा नियुक्ति के समय टंकण में 100 अंक जोड़कर रिजल्ट प्रकाशित किया गया था. विज्ञापन के शर्त में टंकण के लिए अंक नहीं दिया गया था, लेकिन अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के समय टंकण का मार्क जो जोड़ा गया है वो गलत है.