गिरिडीह: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक किशोर को दोषी करार दिया गया है. चाईल्ड कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो के एक किशोर को भादवि की धारा 342, 376 और 6 पोक्सो में दोषी ठहराया है. अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी, 2019 की तिथि निर्धारित की है. दोषी ठहराए गए किशोर को चाईल्ड कोर्ट में पेशी के लिए बाल सुधार गृह हजारीबाग से गिरिडीह लाया गया था. दोषी ठहराए जाने के बाद पुनः किशोर को अदालत लेकर आए कर्मी बाल सुधार गृह हजारीबाग ले गए.
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क्या है मामला
यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 143/18 दिनांक 1 मई 2018 से संबंधित है. दर्ज कराए गए प्राथमिकी में पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा था कि 30 अप्रैल 2018 को दोपहर लगभग दो बजे उनकी पांच साल की बेटी घर के बगल में कुछ दूरी पर आम चुनने गयी थी. काफी देर होने के बाद भी जब उनकी बेटी नहीं लौटी तो वे अपने बेटे को उसे देखने के लिए भेजे. उनका बेटा जब पहुंचा तो देखा कि आम पेड़ के पास किशोर उनकी बेटी के साथ हाथ मुंह बांधकर गलत काम कर रहा था. इसके बाद उनके बेटे को भी बाहर खड़े व्यक्ति ने हाथ पकड़कर वहीं पर रोक लिया. गलत काम करने के बाद जब उनकी बेटी को अभियुक्त ने छोड़ दिया तब उनकी बेटी और बेटा दोनों एक साथ घर आए. इसके बाद जब वे लोग अभियुक्त के घर जाकर यह बात बतायी तो वे लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद 01 मई 2018 को लड़की के पिता ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी.