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CAPF कर्मियों के लिए अलग सेवा, पेंशन नियमों के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : सरकार - capf service and pension rules

सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के लिए अलग सेवा और पेंशन नियमावली तैयार करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है.

capf service and pension rules
सीएपीएफ सेवा और पेंशन नियम
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Published : Dec 15, 2021, 5:37 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए सेवा और पेंशन के लिए अलग नियम (capf service and pension rules) बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी (mos home affairs nityanand rai reply in parliament).

उन्होंने बताया, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए अलग सेवा और पेंशन नियमों की मांग के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं. फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

पढ़ें :- Mob Lynching पर संसद में बोली सरकार, मृतकों या घायलों की संख्या की जानकारी नहीं

उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार अर्धसैनिक बलों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की जोखिम भरी सेवा स्थितियों व परिवार से अलग रहने की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम के बजाय पृथक नियम बनाने की प्रक्रिया में है?

(पीटीआई)

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए सेवा और पेंशन के लिए अलग नियम (capf service and pension rules) बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी (mos home affairs nityanand rai reply in parliament).

उन्होंने बताया, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए अलग सेवा और पेंशन नियमों की मांग के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं. फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

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उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार अर्धसैनिक बलों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की जोखिम भरी सेवा स्थितियों व परिवार से अलग रहने की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम के बजाय पृथक नियम बनाने की प्रक्रिया में है?

(पीटीआई)

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