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किसान एवं कृषि श्रमिक होंगे कर्फ्यू के दायरे से बाहर, DC सोलन ने जारी किए आदेश - locksown

इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसान एवं कृषि श्रमिक खेतों में कृषि कार्य तथा जुड़ी गतिविधियों के लिए कर्फ्यू के दायरे से बाहर होंगे. इन सभी को सोशल डिस्टेंन्सिग नियम सहित समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा.

Farmers and agricultural workers
किसान एवं कृषि श्रमिक
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Published : Apr 8, 2020, 12:01 AM IST

सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सोलन जिला में कार्यरत किसानों एवं कृषि श्रमिकों के लिए आदेश जारी किए हैं.

इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसान एवं कृषि श्रमिक खेतों में कृषि कार्य तथा जुड़ी गतिविधियों के लिए कर्फ्यू के दायरे से बाहर होंगे. इन सभी को सोशल डिस्टेंन्सिग नियम सहित समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा.

डीसी ने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.

सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सोलन जिला में कार्यरत किसानों एवं कृषि श्रमिकों के लिए आदेश जारी किए हैं.

इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसान एवं कृषि श्रमिक खेतों में कृषि कार्य तथा जुड़ी गतिविधियों के लिए कर्फ्यू के दायरे से बाहर होंगे. इन सभी को सोशल डिस्टेंन्सिग नियम सहित समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा.

डीसी ने बताया कि आदेशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.

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