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मोबाइल नंबर लेने के लिए किया महिला का पीछा, आरोपी को 1 साल की कैद

शिमला के चौपाल के एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ के आरोप सिद्ध होने पर नाहन कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. मामला एक साल पुराना है. व्यक्ति ने स्थानीय महिला का छेड़छाड़ की मंशा से पीछा किया था.

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Published : Jul 24, 2019, 11:04 PM IST

आरोपी को 1 साल की कैद

नाहनः एक साल पुराने के मामले में फैसला सुनाते हुए नाहन कोर्ट में छेड़छाड़ के आरोपी को जज ने एक साल की सजा सुनाई है. आरोपी व्यक्ति ने एक साल पहले महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगते हुए उसका पीछा किया और छेड़छाड़ भी की.

सीजेएम नाहन प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के दोषी नरेश कुमार पुत्र भूपिंद्र सिंह निवासी जड़ाना गांव, तहसील चौपाल, जिला शिमला को आईपीसी की धारा 354डी के तहत एक साल की साधारण कैद और 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की.

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि पीड़िता ने रेणुका पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. महिला का आरोप था कि 25 मई 2018 को जंगल से घास लेकर अपने घर की ओर जा रही थी. वापस आते वक्त सलांह पुल के समीप रास्ते में ठेकेदार के एक कर्मी नरेश कुमार ने उसके मोबाइल नंबर की मांग करते हुए पीछा किया. आरोपी नरेश विवाहिता के सिर पर रखी घास-पत्ती को भी खींचने लगा और मोबाइल नंबर की मांग पर अड़ा रहा. मोबाइल नंबर न देने पर आरोपी ने छेड़छाड़ की नियत से एक से डेढ़ किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया.

बुधवार को अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी नरेश के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने ये सजा सुनाई है. सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पीडि़ता की शिकायत पर रेणुका पुलिस थाने में दर्ज मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी शमीम अख्तर ने की. उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

नाहनः एक साल पुराने के मामले में फैसला सुनाते हुए नाहन कोर्ट में छेड़छाड़ के आरोपी को जज ने एक साल की सजा सुनाई है. आरोपी व्यक्ति ने एक साल पहले महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगते हुए उसका पीछा किया और छेड़छाड़ भी की.

सीजेएम नाहन प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के दोषी नरेश कुमार पुत्र भूपिंद्र सिंह निवासी जड़ाना गांव, तहसील चौपाल, जिला शिमला को आईपीसी की धारा 354डी के तहत एक साल की साधारण कैद और 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की.

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि पीड़िता ने रेणुका पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. महिला का आरोप था कि 25 मई 2018 को जंगल से घास लेकर अपने घर की ओर जा रही थी. वापस आते वक्त सलांह पुल के समीप रास्ते में ठेकेदार के एक कर्मी नरेश कुमार ने उसके मोबाइल नंबर की मांग करते हुए पीछा किया. आरोपी नरेश विवाहिता के सिर पर रखी घास-पत्ती को भी खींचने लगा और मोबाइल नंबर की मांग पर अड़ा रहा. मोबाइल नंबर न देने पर आरोपी ने छेड़छाड़ की नियत से एक से डेढ़ किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया.

बुधवार को अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी नरेश के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने ये सजा सुनाई है. सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पीडि़ता की शिकायत पर रेणुका पुलिस थाने में दर्ज मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी शमीम अख्तर ने की. उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

Intro:-सीजेएम नाहन प्रतार सिंह ठाकुर ने सुनाई सजा
नाहन। सीजेएम नाहन प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के दोषी नरेश कुमार पुत्र भूपिंद्र सिंह निवासी जड़ाना गांव, तहसील चौपाल, जिला शिमला को आईपीसी की धारा 354डी के तहत एक साल की साधारण कैद और 5000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की।


Body:जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि पीडि़ता ने रेणुका पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। महिला का आरोप था कि 25 मई 2018 को जंगल से घास लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। वापस आते वक्त सलांह पुल के समीप रास्ते में ठेकेदार के एक कर्मी नरेश कुमार ने उसके मोबाइल नंबर की मांग करते हुए पीछा किया। आरोपी नरेश विवाहिता के सिर पर रखी घास-पत्ती को भी खींचने लगा और मोबाइल नंबर की मांग पर अड़ा रहा। मोबाइल नंबर न देने पर आरोपी ने छेड़छाड़ की नियत से एक से डेढ़ किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया। बुधवार को अदालत ने गवाहों के ब्यानात व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी नरेश के खिलाफ आरोप सिद्घ होने पर अदालत ने ये सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि पीडि़ता की शिकायत पर रेणुका पुलिस थाने में दर्ज मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी शमीम अख्तर ने की। उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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