शिमला: विधानसभा उपचुनाव 2019 में 21 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है.
प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के जारी किए गए स्मार्ट कार्ड दिखाना दरूरी है.
वहीं, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा. मतदाता फोटो पहचान पत्र के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके. अगर कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है.
ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते मतदाता का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधि निर्वाचक नामवली में उपलब्ध होना चाहिए. अगर फोटोग्राफ के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो मतदाता को उपयुक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.
साथ ही मतदाताओं को दी जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची को वोट करने के लिए पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जायेगा. प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि 18- धर्मशाला और 55-पच्छाद (अ.जा.) सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र और आयोग के निर्धारित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 21 अक्तूबर 2019 को पहचान के लिए अपने साथ ले जायें.
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